किन लोगों को मिलती है BH नंबर प्लेट? कैसे अप्लाई किया जाता है इसके लिए?
क्या है BH नंबर प्लेट?
BH Number Plate: किसी भी राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए गाड़ी का दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और इसी कारण से लोगों को बहुत तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ जाता है. इस असुविधा से बचाव के लिए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री (MORTH) द्वारा BH यानी भारत सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत की गयी. BH नंबर प्लेट यानी भारत सीरीज नंबर प्लेट को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था. इस सर्विस को रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री द्वारा ख़ासतौर से उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जिन्हें काम की वजह से विभिन्न जगहों पर शिफ्ट होना पड़ता है. बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी दूसरे राज्य में गाड़ी का बिना रजिस्ट्रेशन कराये उसे सिर्फ़ 12 महीनों तक के लिए ही चलाया जा सकता है. यदि किसी दूसरे राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दोबारा कराये बिना उसे चलाया जाएगा तो ऐसे में भारी चालान कट सकता है. वैसे लोग जो अपनी नौकरी की वजह से लगातार स्थान बदलते रहते हैं, उन्हें इस नियम से काफ़ी परेशानी होती है. इसी वजह से भारत सीरीज नंबर प्लेट के विकल्प को लाया गया.
इन ख़ास लोगों को मिलती है BH नंबर प्लेट
BH नंबर प्लेट केवल कुछ ख़ास लोगों को ही ऑलोट की जाती है. सभी लोग इस नंबर के लिए पात्र नहीं होते और ना ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. BH सीरीज की नंबर प्लेट राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती है तथा डिफेंस सेक्टर के कर्मियों को भी यह नंबर प्लेट ऑलोट की जाती है. इसके बाद बैंक के कर्मचारी, प्रशासनिक सेवा कर्मचारी और किन्हीं चार से ज़्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालयों वाली निजी फर्म के कर्मचारियों को भी BH नंबर प्लेट मिलती है. BH नंबर प्लेट लेने के फ़ायदे और नुकसान, दोनों ही हैं. जिनकी नौकरी के स्थानों में लगातार तब्दीली होती रहती है, उनके लिए इस नंबर को लेना बहुत अच्छा विकल्प है. इससे किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का झंझट का नहीं होगा. साथ ही, रजिस्ट्रेशन कराने का ख़र्चा भी बचेगा. BH सीरीज नंबर प्लेट पूरे भारत में वैलिड है. बात करे इस नंबर के नुकसान की तो, हर कोई इस नंबर के लिए पात्र नहीं हैं. केवल कुछ ख़ास लोग ही इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, ट्रांसपोर्ट वाहनों को भी यह सुविधा नहीं मिलती है.
ऐसे करें BH नंबर के लिए अप्लाई
BH नंबर प्लेट लेने के लिए वाहनों के मालिक को सबसे पहले अप्लाई करना होगा. अप्लाई करने के लिए उन्हें MORTH के vahan पोर्टल पर पहले लॉग इन करना होगा. इसके बाद फॉर्म 20 को भरना होगा. बता दें कि निजी फर्म के कर्मचारियों को फॉर्म 16 भरना होगा, तो वहीं चार से ज़्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालयों वाली निजी फर्म के कर्मचारियों को फॉर्म 60 भरना होगा. फ़िर अपने वर्क सर्टिफिकेट के साथ एम्प्लोई आईडी देनी होगी. इस सबके बाद स्टेट ऑफ़ अथॉरिटी के मालिक की पात्रता को वेरीफाई किया जाएगा. फ़िर सीरीज टाइप में BH को चुनना होगा. इसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट को जमा करना होगा. इस प्रक्रिया के बाद आरटीओ ऑफिस से BH सीरीज नंबर की मंज़ूरी मिलने के बाद फ़ीस या मोटर व्हीकल टैक्स को चुकाना होगा. इन सभी प्रोसेस के पूरे होने के बाद वाहन पोर्टल भारत के सभी राज्यों में लागू हुए रैंडम क्रम में वाहन के BH सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर को जेनरेट कर देगा.
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