bihar land survey: जमीन मालिक बदलैन या दान की भूमि का क्या करें,जानें इससे जुड़ा नया अपडेट

बिहार में जमीन सर्वे का काम जोरोंशोरों से चल रहा है. सभी रैयतों को जमीन सर्वे में भाग लेने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी लगातार जागरूक कर रहे हैं. जमीन सर्वे से सम्बंधित लोगों के पास कई तरह के सवाल हैं, जिसका जवाब उन्हें सहीं तरीके से नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वे सर्वे में भाग लेने से हिचकिचा रहें. कई लोगों को सर्वे में कई कागजातों की वजह से सरकारी कार्यालय के भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. इन सभी की केवल एक हीं वजह है, रैयतों के पास जमीन सर्वे land survey से सम्बंधित सहीं जानकारी का अभाव होना. कई रैयतों के यह भी सवाल हैं कि यदि उनकी जमीन क्रय, बदलैन या दान की है, तो ये क्या करेंगे? तो ऐसे सवालों का भी सीधा जवाब है और उसे स्पष्ट कर दिया गया है. आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे बदलैन या दान की भूमि है तो इसे लेकर क्या नया अपडेट है.

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रैयत या रैयत के वंशज द्वारा स्वघोषणा प्रपत्र-02 धारित भूमि को भरकर अपने शिविर या अंचल में जमा करवाना होगा. रैयत चाहे तो इसे भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर भी अपलोड कर सकते हैं. प्रपत्र-03 (I) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज जमा कर सकते हैं या इसे dlrs.bihar.gov.in पर जाकर अपलोड कर सकते हैं. इसके साथ हीं आपको राजस्व रसीद की छायाप्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न करनी होगी. कई लोगों के पास क्रय, बदलैन या दान की भूमि है, तो वे क्या करेंगे? ऐसे लोग जमीन के दस्तावेजों की छायाप्रति जमा कर सकते हैं. इसके अलावे जमीन से जुड़े सम्बंधित सक्षम न्यायालय का आदेश है तो इसकी छायाप्रति भी आप जमा करवा सकते हैं.

किन कागजातों की नहीं है जरूरत

आपको बता दें कि जिन जमीन की बंदोबस्ती की गई है या भूदान प्रमाण पत्र या वासगीत पर्चा मिला है, उसकी छायाप्रति भी लगानी होगी. यदि इस जमीन का वास्तविक मालिक है तो ऐसे में उन्हें केवल स्वघोषणा प्रपत्र-02 हीं देने की जरूरत होगी. यहाँ पर वंशावली लगाने की आवश्यकता नहीं है. कई लोग खतियान की सच्ची प्रतिलिपि को लेकर भी परेशान हैं. तो ऐसे लोगों को स्पष्ट कर दें कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन के मालिक को खतियान की सच्ची प्रतिलिपि जमा करने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों के पास यदि पहले के सर्वेक्षण में विभाग की तरफ से मिले खतियान की फोटो कॉपी है, तो आप उसे भी दे सकते हैं.

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इसके अलावे वंशावली को लेकर भी कई बातें स्पष्ट कर दी गई हैं. इसे लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के नजदीक शपथ की जरूरत नहीं है. साथ हीं सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वंशावली पर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य नहीं है. रैयत खुद के द्वारा बनाए गये वंशावली की स्वघोषणा कर के उसे शिविर में जमा कर सकते हैं. या हमारे द्वारा बताये गये विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं. किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति हो यह जरुरी नहीं है. आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि भी जमीन पर उपस्थित रह सकता है. जमीन की अद्यतन रसीद या ऑनलाइन रसीद की भी जरूरत नहीं है. भू सर्वेक्षण से सम्बंधित किसी भी तरह का लाभ लेने के लिए या इससे सम्बंधित जानकारी के लिए आप https://state.bihar.gov.in/lrc/CitizenHome.html पर जा सकते हैं.

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