ज़रूरी नहीं है ज़मीन के मालिक की मौजूदगी, ऑनलाइन भी कर सकते हैं ज़मीन सर्वे के लिए आवेदन
सर्वे के दौरान रैयत का होना नहीं है ज़रूरी
Land Survey in Bihar: राज्य से सभी 534 अंचलों के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है. बिहार में हो रहे ज़मीन सर्वे(land survey) को लेकर लोगों के मस्तिष्क में कई तरह की धारणाएं प्रबल हो रही हैं. ऐसे में कुछ लोग इस ग़लतफ़हमी का शिकार भी हो रहे हैं कि सर्वे के दौरान ज़मीन के पास रैयत का होना ज़रूरी है. जबकि वास्तव में यह कहीं से भी आवश्यक नहीं है. सम्बंधित ज़मीन के मालिक की मौजूदगी इतनी ज़रूरी भी नहीं है. अगर वह किसी दूसरे जगह या शहर या राज्य के निवासी हैं, तो ज़मीन सर्वे से जुड़ी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर सकते हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट के अलावा भी भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से समझ सकते हैं तथा ऑनलाइन ही सारी प्रक्रियाओं को भलीभांति परिपूर्ण भी कर सकते हैं. इस वेबसाइट के ज़रिए कोई भी व्यक्ति अपनी यथास्थान से ज़मीन के सर्वे में सम्मिलित हो सकते हैं.
सर्वे ट्रैकर एप
इस वेबसाइट के अलावा, सर्वे की प्रावधानों व प्रक्रियाओं की अपडेट स्थिति देखने के लिए ‘सर्वे ट्रैकर‘ (survey tracker) नामक एक एप भी है, जिसे मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर के उपयोग में लाया जा सकता है. ज़मीन का पूरा विवरण, गांव या पंचायत से सम्बंधित अमीन, कानूनगो और अंचल स्तरीय शिविर प्रभारी का नाम व मोबाइल नंबर भी इस में उपलब्ध है. किसी भी समस्या के निवारण हेतु सम्बंधित कर्मी से बात भी किया जा सकता है. ‘सर्वे ट्रैकर‘ एप और वेबसाइट के ज़रिए सम्बंधित इलाके के लिए सभी चरणों की तारीख व समयसीमा भी देखी जा सकती है.
दावा-आपत्ति भी होगी ऑनलाइन
रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट पर नाम और मोबाइल नंबर डालना होगा. अपने क्षेत्र के तमाम मौजूदा ज़मीन से जुड़ी जानकारी को इस पर दर्ज किया जा सकता है. इस पर वंशावली भी दर्ज कर सकते हैं. इस पर ज़मीन की लगान, प्रारूप/अंतिम प्रकाशित खतियान एवं नक्शा देखने की सुविधा भी है. यदि किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो दावा–आपत्ति भी ऑनलाइन ही किया जा सकता है.