अभिषेक मिश्रा,पटना : बिहार में बहुत जल्द ही अब यहाँ की जनता आसमान में एक नई चीज उड़ाती हुई दिखाई दे सकती है , जी हां! आपने सही पढ़ा। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक ड्रोन नीति तैयार किया है जिसके बाद अब सूबे के लोग ड्रोन उड़ाने का आनंद उठा सकते है। राज्य सरकार के द्वारा सूबे में समुचित तरीके से ड्रोन नीति लागू करने के लिए एक राज्य स्तर और एक जिला स्तर पर दो कमेटी का गठन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर एडीजी रैंक के अधिकारी और जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्ष्ता में यह कमेटी काम करेगी।
बिहार की जनता को ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरुरत पड़ेगी जो उन्हें दोनों कमेटी से अनुमति के बाद ही मुहैय्या करवाई जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से तैयार एप डीजी स्काई पर भी सम्बंधित कंपनी या व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। निबंधन कराने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण केंद्र सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। राज्य स्तरीय कमेटी सम्बंधित व्यक्ति को उन स्थानों का विवरण देगी जहाँ ड्रोन को उड़ाने पर सख्त मनाही होगी और इसके उलंघन पर उन्हें सजा के प्रावधान से भी अवगत करवाएंगी। इसके अलावा कमेटी यह भी निर्धारित करेगी कि किस स्थान पर ड्रोन कितनी ऊंचाई तक उड़ाई जा सकेगी।
कुछ अति संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर दिया जायेगा जैसे पुलिस स्टेशन , हॉस्पिटल्स , केंद्र और राज्य के प्रमुख कार्यालय इत्यादि के आसपास ड्रोन को उड़ाना और उससे तस्वीरें लेना गैर क़ानूनी होगा। दोनों कमेटी इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि ड्रोन का गलत इस्तेमाल ना किया जाये।
आने वाले कुछ समय में बिहार वासी कई खास अवसरों पर अपने आस पास ड्रोन उड़ते हुए देख सकते है जो की निश्चित रूप से लोगो के लिए एक नया अनुभव साबित होने वाला है।