Bihar PACS Election 2024: इन जगहों पर बनाया जाएगा पोलिंग बूथ, प्रबंधक के आवास से 200 मीटर की होगी दूरी

सहकारी समितियों के लिए चुनाव

Bihar PACS Election 2024: राज्य में जल्द ही सहकारी समितियों के लिए चुनाव (pacs election) होने वाले है. इस चुनाव के पहले मतदान केन्द्रों की स्थापना भी होनी है. मगर इस बार चुनाव के लिए मतदान केंद्र (polling station) पैक्स अध्यक्ष व पैक्स प्रबंधक के निजी आवासों के इर्दगिर्द नहीं बनाया जाएगा. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के सचिव (Secretary of Bihar State Election Authority) पुरुषोत्तम पासवान ने इस सन्दर्भ में राज्य के सभी डीएम को सूचना पत्र लिख कर जानकारी दे दी है. अगले महीने यानी अक्टूबर में मतदाता सूची के प्रकाशन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम के आयोजन से पहले मतदान केन्द्रों का चयन कर लिया जाएगा. केवल सामान्य परिस्थितियों में ही पैक्स कार्यालय भवन में मतदान केंद्र की स्थापना की जायेगी. अगर किसी निजी भवन में पैक्स का कार्यालय स्थित है तो ऐसे में मतदान केंद्र पैक्स मुख्यालय में अवस्थित ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, प्राथमिक विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र या अन्य सरकारी भवन में स्थापित किया जा सकता है. चुनाव का एक भी मतदान केंद्र पुलिस थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या फ़िर अन्य किसी धार्मिक स्थल या विवादित जगहों पर नहीं बनाया जाएगा.

200 मीटर की दूरी पर बनेगा मतदान केंद्र

इसको लेकर प्रभुत्व को कई शिकायतें भी मिली थी कि बहुत से पैक्स कार्यालय भवन पैक्स के गोदाम में बनाये गए होते हैं जो कि पैक्स अध्यक्ष (pacs president) के द्वारा लीज वाली ज़मीन होने के कारणवश उनके भवन के पास में ही होते हैं. ऐसी परिस्थिति में मतदान के दौरान पक्षपात होने की संभावना बनी रहती है. इन बातों पर गौर करते हुए पंचायत मुख्यालय के अंतर्गत यदि पैक्स गोदाम कार्यालय (pax warehouse office) मौजूद हो तो वहां पर मतदान केंद्र की स्थापना की जा सकती है. पैक्स गोदाम कार्यालय समिति के किसी भी पदधारक के निजी आवास तथा उनके द्वारा लीज पर दी हुई ज़मीन पर नहीं बनाया जाएगा. अध्यक्ष या प्रबंधक के निजी आवास से मतदान केंद्र कम से कम 200 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा तथा मतदान केंद्र में बिजली, पानी और शौचालय का उत्तम प्रबंध किया जाएगा. यदि किसी पंचायत में एक से ज़्यादा गोदाम होंगे तो बड़े गोदाम में मतदान केंद्र बनाया जाएगा. पैक्स के मामले में शहरी इलाकों में मतदान केंद्र पैक्स गोदाम कार्यालय (pax warehouse office) में निर्मित किया जायेगा और मतदान केंद्र एक ही परिसर में बनाया जाएगा. बता दें कि यदि किसी पैक्स में मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है तो वहां एक से अधिक स्थानों पर मतदान केंद्र बनाया जाएगा. किसी भी कार्यक्षेत्र से बाहर या अन्य स्थान पर तथा दूसरे पैक्स की क्षेत्रीय सीमा मतदान केंद्र स्थापित नहीं किया जाएगा. मतदाताओं की सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई सरकारी भवन उपलब्ध होगा तो यथापूर्वक मतदान केंद्र उस गांव या वार्ड में बनाया जाएगा जहां पर अनुसूचित जाति, कमज़ोर वर्ग और आम मतदाताओं की संख्या अधिक होगी.

सौ मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद

ज़्यादा से ज़्यादा सौ मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद की स्थापना की जायेगी. अगर मतदाताओं (voters) की संख्या सौ से भी ज़्यादा है तो वहां एक से अधिक मतदान केंद्र बनाया अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, समिति के कुल मतदाताओं की संख्या का सात सौ से विभाजन किया जाएगा. इस तरह जिस संख्या की प्राप्ति होगी, वह समिति के निर्वाचन में बनने वाले मतदान केन्द्रों की संख्या होगी. मतदान केंद्र उन्हीं जगहों पर बनाया जाएगा जहां पर पर्याप्त रोशनी मौजूद होगी. उन जगहों पर आवाजाही के लिए अलग प्रवेश स्थान और निकास की व्यवस्था होगी. पेयजल तथा शौचालय का प्रबंध भी अनिवार्य तौर पर किया जाएगा.

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