bihar pacs election: बिहार पैक्स चुनाव में ये लोग नहीं बन सकते उम्मीदवार! जानिए क्या है तैयारी?
बिहार में पैक्स चुनाव pacs election के तारीख का ऐलान कर दिया गया है. चुनाव 25 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक होंगे. इस चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. जहाँ कहा गया है कि चुनाव में पैक्स के सह सदस्य उम्मीदवार नहीं होंगे. हालाँकि सह सदस्य चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के प्रस्तावक हो सकते हैं, जिस पैक्स के वे सह सदस्य हैं. साथ हीं उन्हें वोट भी दे सकते हैं. आपको बता दें कि बिहार में पैक्स सदस्यों की संख्या 45 लाख के करीब में है. इसमें सह सदस्य करीब 50 हजार हैं. वहीँ पैक्सों की संख्या 8463 है. सहकारिता विभाग को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की तरफ से पैक्स चुनाव को लेकर निर्देश जारी हुआ है. जहाँ स्पष्ट किया गया है कि पैक्स के सह सदस्य उम्मीदवार नहीं हो सकते.
जानिए कहाँ होगा मतदान केंद्र?
पैक्स के जो सदस्य बनते हैं, वे एक शेयर पर 10 रुपये देते हैं, वहीँ सदस्यता शुल्क के लिए 1 रुपये देते हैं. पैक्स के सदस्यों को एक से ज्यादा शेयर लेने का भी अधिकार होता है. हालाँकि जो सह सदस्य हैं वे केवल सदस्यता शुल्क 1 रुपये हीं जमा करते हैं. ये शेयर नहीं खरीदते. जिससे पैक्स के सह सदस्य शेयर होल्डर नहीं रहते. इसलिए केवल सदस्य हीं चुनाव लड़ते हैं. सह सदस्य मतदान कर सकते हैं. पैक्स चुनाव के दौरान मतदान केंद्र उप विकास आयुक्त द्वारा तय की जाती है. हालाँकि मतदान केंद्र को लेकर अंतिम निर्णय सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी लेते हैं. इस दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि चुनाव के लिए मतदान केंद्र पैक्स अध्यक्ष की जमीन, भवन या गोदाम में न बने. पैक्स अध्यक्ष की किसी भी संपत्ति के 200 मीटर की दूरी पर बने.
पांच चरणों में होने वाले इस चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है. वोटर सूची, बैलेट बॉक्स आदि को सहेजने का काम चल रहा है. राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने घोषणा की है कि इस बार पैक्स चुनाव EVM से नहीं बल्कि बैलेट से होंगे. चुनाव को लेकर अधिसूचना 10 नवम्बर को जारी होगी.
आपको बता दें कि पैक्स का पूरा नाम प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति है. यह किसानों को कई सुविधा मुहैया करवाते हैं. जिसमें सस्ते ब्याज पर लोन, बीज, खाद, दवाईयां उपलब्ध होती हैं. ताकि किसानों को लाभ हो सके. इस बार पैक्स चुनाव के दौरान 5 तरह के पदों के लिए 5 रंगों के बैलेट पेपर होंगे. इसमें आसमानी, लाल, हरा, नारंगी और सफ़ेद शामिल है. इन अलग–अलग रंगों में आसमानी रंग का मत पात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रबंधन समिति के सदस्य के लिए होगा. सफ़ेद रंग के मत पत्र अति पिछड़ा वर्ग से प्रबंधन समिति के लिए, हरा रंग पिछड़ा वर्ग के इल्ये और नारंगी रंग सामान्य कोटि के प्रबंधन समिति के लिए होगा. मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 4:30 बजे तक तय किया गया है. रंग अलग–अलग होने से मतदाताओं को भी वोटिंग करने में आसानी होगी.