Bihar Teacher Transfer Policy: बिहार में होगा शिक्षकों का तबादला, जानें किन शिक्षकों का होगा तबादला

ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को मिली मंज़ूरी

Bihar Teacher Transfer Policy: बिहार सरकार (Bihar Government) ने राज्य के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग (transfer posting) नीति को मंज़ूर कर लिया है. इसकी जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिए दी है. बता दें कि क़रीब तीन महीने से शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग की बाट जोह रहे थे. आख़िरकार, तीन महीने के इंतज़ार के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी को सरकार द्वारा मंज़ूर कर लिया गया है या यूँ कहे कि नीतीश सरकार ने त्योहारों के शुभ अवसर पर शिक्षकों को तोहफ़ा दिया है. सोमवार को नीतीश सरकार द्वारा जारी की गयी नयी स्थानांतरण नीति में यह निश्चित किया गया है कि महिला, विधवा, दिव्यांग एवं गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित टीचर को ट्रांसफर एवं पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जायेगी.

10 विकल्प दिए जायेंगे शिक्षकों को

वहीं, पुरुष शिक्षकों के लिए यह तय किया गया है कि उन्हें अपने गृह अनुमंडल क्षेत्र के किसी स्कूल में पोस्टिंग नहीं दी जायेगी. हालांकि, राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जनप्रतिनिधि सहित सबके फीडबैक के बुनियाद पर इसे मंज़ूरी दी गयी है. उन्होंने यह भी कहा है कि केवल सक्षमता पास शिक्षक ही नहीं, अपितु बीपीएससी के ज़रिए बहाल शिक्षक भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर इनमें से किसी शिक्षक ने ट्रांसफर पोस्टिंग का विकल्प नहीं लिया है तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा, वें अपने वर्तमान स्कूल में ही तैनात रहेंगे. शिक्षकों को पोस्टिंग के लिए 10 विकल्प भी दिए जायेंगे. इससे जितना मुमकिन हो सकेगा, शिक्षकों को उतना अपने निकटतम अनुमंडल या जिले में पोस्टिंग मिल सकेगी. बता दें कि बिहार शिक्षक स्थानांतरण नीति 2024 के तहत शिक्षकों का हर पांच साल में कम से कम एक बार ट्रांसफर होना अनिवार्य है यानी कोई भी शिक्षक एक ही स्कूल में पांच साल से ज़्यादा तक तैनात नहीं रहेंगे. यदि किसी शिक्षिका के पति भी कर्मचारी हैं, तो ऐसे में शिक्षिका का तबादला भी उनके पति के पोस्टिंग वाले जिले में किया जा सकता है.

दिसम्बर में होगी जॉइनिंग

शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि जिन भी नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास नहीं की है, उनका तबादला नहीं किया जायेगा. ट्रांसफर पोस्टिंग के आवेदन के लिए पहले शिक्षक पोर्टल पर डिटेल अपलोड करेंगे और उसके बाद सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा. फ़िर दिसम्बर में जॉइनिंग करायी जायेगी. माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर यह नयी नीति बनायीं गयी है. इस नीति को बनाने के समय सभी अहम पहलुओं पर विचार किया गया है. स्थानांतरण नीति में जो भी कमी रह गयी होगी, आगे उसपर भी विचार किया जाएगा. नियोजित शिक्षक को काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा. इसके पश्चात वें सरकारी शिक्षक हो जायेंगे. शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि शिक्षक को कोशिश करने की आवश्यकता है कि बिहार में शिक्षा का स्तर बेहतर हो और साथ में, इसमें शिक्षकों का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है. इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर सरकार ने यह निर्णय लिया है. सॉफ्टवेयर के ज़रिए सारे कामों को किया जाएगा ताकि किसी तरह की शिक़ायत ना हों.

Also read: Employment in Bihar: खुशख़बरी! राज्य में रोज़गार और कारोबार का सुनहरा अवसर, नए लोगों को भी मिलेगा मौका

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *