ACS ने जारी किये शिक्षकों के लिए नए नियम, ऑनलाइन हाज़िरी नहीं लगायी तो कट जाएगा वेतन, अक्टूबर से नियमों में होगी तबदीली
ACS द्वारा नए नियम लागू
(Online attendance mandatory in government schools)बिहार के सरकारी स्कूलों में तकरीबन साढ़े पांच लाख हेडमास्टर व शिक्षक कार्यरत हैं. उन सभी लिए अब ACS द्वारा नए नियम लागू किये जा रहे हैं. राज्य में शिक्षकों के लिए अब ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू किया जा रहा है. सरकारी स्कूलों में कार्यरत हेडमास्टर व शिक्षकों का वेतन उनकी ऑनलाइन उपस्थिति (online attendance) के आधार पर मिलेगा. 1 अक्टूबर से पहली बार वेतन भुगतान की कवायद को शुरू किया जाएगा. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्दार्थ द्वारा राज्य के सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को इससे जुड़े आदेश दिए जा चुके हैं. डॉ. एस सिद्दार्थ ने यह भी चेतावनी दी है कि 1 अक्टूबर से जिनका भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनेगा, उनका वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा. तत्काल राज्य के स्कूलों में सबकी उपस्थिति ई–शिक्षा कोष एप पर की जा रही है.
आपको बता दें कि 25 जून से ही ई–शिक्षा कोष मोबाइल एप के ज़रिए शिक्षक हाज़िरी बना रहे हैं. इस एप के माध्यम से लगभग 4.5 लाख शिक्षक हर रोज़ ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हैं. इसी तरह से ई–शिक्षाकोष एप पर एक विकल्प ‘स्कूल एडमिन‘ नाम का दिया गया है. जिसके ज़रिए स्कूल के प्रधानाध्यापक भी मौजूदा शिक्षकों की हाज़िरी ऑनलाइन बना पाएंगे.
1 अक्टूबर से होगा ऑनलाइन हाज़िरी दर्ज
असल में, शिक्षा विभाग ने फ़ैसला कर लिया है कि आने वाले 1 अक्टूबर से ऑनलाइन हाज़िरी (online attendance) दर्ज होने के बाद ही शिक्षकों को वेतन मिलेगा. इसके लिए विभाग ने हेडमास्टर एवं शिक्षकों को दो विकल्प भी पेश किये हैं. सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षक को ई–शिक्षाकोष एप पर ध्यानपूर्वक प्रत्येक दिन हाज़िरी लगाना होगा. यही आंकड़ा पोर्टल पर भी प्रतिदिन दर्ज किया जाएगा. यदि प्रधानाध्यापक या शिक्षक भौतिक रूप से अटेंडेंस लगाना चाहेंगे तो वें मौजूदा रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं. सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी हर महीने ई–शिक्षाकोष एप पर अनुपस्थित शिक्षकों के दर्ज उपस्थिति के आधार पर एक नेगेटिव सूची तैयार करेंगे. यह सूची जिले के डीपीओ स्थापना के पास उपलब्ध करायी जायेगी. 1 अक्टूबर से इसी के आधार पर वेतन दिया जाएगा.
ग़ैर मौजूदगी होगी लीव विदाउट पे
कोई शिक्षक एप पर अनाधिकृत तरह से ग़ायब पाए गए तो उस तारीख की अनुपस्थिति को आकस्मिक या फ़िर अमान्य अवकाश में जोड़ दिया जाएगा. इस तरह की ग़ैर मौजूदगी को लीव विदाउट पे (leave without pay) घोषित कर दिया जाएगा. अगर किसी तकनीकी दिक्कतों के कारण हाज़िरी दर्ज नहीं हो पाती है तो उपस्थित रजिस्टर के आधार पर वेतन उठाया जा सकेगा.
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