बेरोजगार युवाओं को बस खरीदने के लिए बिहार सरकार दे रही 5 लाख रुपये, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बेरोजगार हैं. नौकरी या किसी रोजगार की तलाश कर रहें, तो आपके लिए खुशखबरी है. बिहार सरकार आप जैसे युवाओं के लिए कई तरह की योजनायें लेकर आती है. इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना. इस योजना के तहत बिहार सरकार आपको आपके प्रखंड में बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपये की सब्सिडी देती है. ताकि आप खुद का रोजगार शुरू कर सकें. साथ हीं इस योजना के जरिये आपका प्रखंड या पंचायत आपके जिला मुख्यालय और शहर से जुड़ सके. लोगों को किसी तरह के आवागमन में कोई परेशानी न हो. क्या है यह योजना और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, आज के इस आर्टिकल में हम आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी देंगे.

यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो 1 अगस्त से प्रखंडवार तरीके से आवेदन शुरू होंगे. इसकी आखिरी तारीख 25 अगस्त 2024 है. इस योजना का प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम 22 जुलाई से शुरू है और इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इस योजना के तहत आपको बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपये के अनुदान मिलेंगे. इस योजना का लाभ उठाने के लिए जरुरी है कि आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष हो. आपके पास वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए. आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत या नियोजित न हो. आपने कम से कम दसवीं पास किया हो. इस योजना के लिए आवेदन आप अपने प्रखंड से हीं कर सकते हैं. हालाँकि सुयोग्य श्रेणी में एक से ज्यादा लाभु संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकते हैं.

इस योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास क्याक्या जरुरी कागजात होने चाहिए, चलिए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं. तो आवेदन के पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होने जरुरी हैं. इस योजना के तहत आपको जो अनुदान राशि मिलने वाली है, इससे आपको बस हीं खरीदना होगा. हालाँकि मिनी बस को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

बिहार सरकार द्वारा इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आमजनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ करवाना और राज्य के बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए रोजगार सृजन करवाना है.

इस योजना के आवेदन के लिए आपको बिहार सरकार के परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.https://state.bihar.gov.in/transport/SectionInformation.html?editForm&rowId=4060 इसकी आधिकारिक वेबसाइट आपको हमारे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी. यहाँ आने के बाद आप फोर मुख्यमंत्री प्रखंड परियोजना अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद आपको यहाँ खुद को रजिस्टर्ड करना होगा. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पोर्टल में लॉग इन करेंगे. यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा. यहाँ पर मांगी जा रही जानकारियों को भर दें और मांगे जा रहे सभी दस्तावेज को स्कैन कर के अपलोड कर दें. फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें. ऐसा करते हीं आपको इसके स्लिप मिल जायेंगे. इसे आप प्रिंट करवा लें. फिर आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इससे सम्बंधित सटीक जानकारी के लिए आप सम्बंधित कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं.

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