Consumer Complaint Online: दुकानदार या कंपनी द्वारा हो चुके हैं ठगी के शिकार, ऐसे करें ऑनलाइन शिक़ायत दर्ज

ऑनलाइन दर्ज करें शिक़ायत

Consumer Complaint Online: अक्सर ऐसी ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि किसी दुकानदार ने या फ़िर किसी कंपनी ने अपने ग्राहक को ही ग़लत सामान देकर ठग लिया है. ग्राहक के पैसे तो जाते ही है. साथ में उन्हें सही सामान भी नहीं मिल पाता है. ऐसे में वे परेशान से हो जाते हैं. ग्राहकों को चिंतित होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है. चूंकि, इस तरह की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा ग्राहकों की सहायता के लिए ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट पोर्टल बना हुआ है. इस पोर्टल पर धोखाधड़ी के शिकार ग्राहक अपनी शिक़ायत घर बैठे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. बता दें कि हर वर्ष 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है. कंज्यूमर राइट्स डे मतलब हर ग्राहक को अपने अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए तथा अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए. असल में, कई सारे लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं होता है. वे अपने अधिकार से अनभिज्ञ होते हैं. यहां तक कि ऐसे लोगों को ये तक मालूम नहीं होता है कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या ठगी उनके साथ होने के बाद शिक़ायत कहाँ दर्ज करें?

ऐसे करें ऑनलाइन शिक़ायत दर्ज

धोखाधड़ी की समस्या के निवारण के लिए ही सरकार ने ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट पोर्टल बना रखा है, जहां ग्राहक बगैर किसी दिक्कत या परेशानी के अपनी शिक़ायत ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कर सकते हैं. इस पोर्टल पर ऑनलाइन शिक़ायत दर्ज करना बेहद ही सरल है. इसके लिए सबसे पहले ग्राहक को अपने फ़ोन में consumerhelpline.gov.in वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा. इस वेबसाइट को ओपन कर लेने के बाद ग्राहक को अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से साइन अप करना होगा. फ़िर साइन अप करने के बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा. ग्राहक अपने मोबाइल नंबर या ईमेल पर आए ओटीपी के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं. इसके बाद ग्राहक को एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. उस फॉर्म में अपनी समस्या से जुड़ी सारी जानकारी भरनी होगी. जानकारी में ग्राहक को बिल नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, प्रोडक्ट का नाम, दुकानदार या कंपनी का नाम भरना होगा. यहां ग्राहक को इस बात का ख़ास ख़याल रखना है कि जो भी जानकारी वो इस फॉर्म में भर रहे हैं, वो सब सही होनी चाहिए. इसके बाद अपनी समस्या को विस्तार से बताना होगा. सभी जानकारियां सही सही भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. ग्राहक की शिक़ायत पोर्टल पर दर्ज हो जायेगी और मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक कंप्लेंट नंबर भेज दिया जाएगा.

ग्राहकों को होना पड़ेगा जागरूक

ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट पोर्टल पर शिक़ायत दर्ज करने के बाद भी कई बार ग्राहक के मन यह सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या उनकी शिक़ायत वाकई दर्ज हुई भी है या नहीं? इसके लिए ग्राहक उसी वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर अपने अकाउंट में लॉग इन करके, अपनी शिक़ायत का करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं. सभी ग्राहकों को इस ठगी जैसे माहौल में जागरूक बनने की आवश्यकता है. यदि किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी हो जाती है तो उन्हें बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना चाहिए. अपने अधिकारों का सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर कंज्यूमर कोर्ट में शिक़ायत भी करनी चाहिए. सरकार द्वारा चलाये जाने वाला जागो ग्राहक जागोअभियान का मकसद भी यही है कि ग्राहक अपने अधिकार को समझें और उसके लिए आवाज़ उठाएं. सरकार द्वारा बनाया गया ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट पोर्टल शिक़ायत दर्ज करने के लिए एक बेहतर विकल्प है. ग्राहकों को इसका उपयोग करना चाहिए.

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