Illegal Mining of Minerals: बालू माफियाओं पर सरकार लगाएगी लगाम, अवैध खनन व परिवहन पर लगेगा भारी जुर्माना
सरकार ने कस लिए हैं अपने कमर
Illegal Mining of Minerals: बिहार (Bihar) में बालू और दूसरे तरह के खनिज पदार्थों के अवैध खनन (illegal mining of minerals) को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अपने कमर कस लिए हैं. बिहार सरकार ने बालू व गिट्टी समेत अन्य लघु खनिजों के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन में झोल करने वाले माफियाओं के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई और उनसे भारी मात्रा में जुर्माना वसूलने का निर्णय ले लिया है. बीते मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलवाई थी. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक (cabinet meeting) में माफियाओं पर सख़्त कार्रवाई करने वाले प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गयी है. बता दें कि इस बैठक में पूरे 22 प्रस्ताव को मंज़ूर कर लिया गया है, जिसमें कि बिहार खनिज समनुदान, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण नियमावली 2024 शामिल है. कैबिनेट ने अलग अलग विकास परियोजनाओं को भी स्वीकृति दे दी है. इसमें बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों के घरों में विद्युतीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना तथा नए आपराधिक कानूनों के कार्यों के लिए धन मौजूद है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्दार्थ ने जानकारी दी कि 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक बिहार में बालू खनन के कार्य पर रोक रहती है और 16 अक्टूबर से बालू खनन का कार्य दोबारा शुरू हो जाता है.
हर श्रेणी के वाहनों से वसूला जाएगा जुर्माना
बालू खनन वापस से शुरू होने के बाद तय किये गये नियम के खिलाफ़ बालू समेत अन्य खनिजों के गैर व्यावसायिक वाहनों से परिवहन और भंडारण करने वाले ट्रैक्टर और ट्राली से भारी जुर्माना वसूला जाएगा. बता दें कि इस जुर्माने की राशि एक लाख़ रूपए होगी. इसी तरह से मेटाडोर, हाफ ट्रक (407, 408) पर ढ़ाई लाख़ रूपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं, छह पहिये वाले बड़े ट्रक या दूसरे किसी वाहन से चार लाख़ रूपए का जुर्माना लिया जाएगा तथा छह पहिये वाले डंपर या फ़िर इससे ज़्यादा पहिये वाले वाहनों से आठ लाख़ तक का भारी जुर्माना वसूला जाएगा. अन्य मशीन जैसे कि क्रेन, नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेशर, ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किये जाने पर दस लाख़ रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा. जीपीएस युक्त वाहनों से लघु खनिजों को ढ़ोया जाएगा. साथ ही, सम्बंधित वाहन पर विभाग के द्वारा तय किया गया विशिष्ट रंग और शब्द का लिखा होना अनिवार्य है. जीपीएस ना लगे होने पर ट्रैक्टर से 20 हज़ार रूपए जुर्माना के तौर पर वसूला जाएगा. वहीं, अन्य बड़े वाहनों से एक लाख़ रूपए का जुर्माना वसूल होगा. बता दें कि गीला बालू ढ़ोए जाने पर ट्रैक्टर से पांच हज़ार रूपए और दूसरे बड़े वाहनों से 25 हज़ार रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा तथा बिना ढ़के हुए बालू ढ़ोए जाने पर भी ट्रैक्टर से पांच हज़ार और दूसरे बड़े वाहनों से 25 हज़ार रुपए जुर्माना जुर्माने के रूप में लिया जाएगा.
कैबिनेट द्वारा मिल गयी मंज़ूरी
कैबिनेट द्वारा अवैध खनन और परिवहन के लिए जुर्माने में बढ़ोतरी के लिए मंज़ूरी दी जा चुकी है. इसके अतिरिक्त, संसोधित नियमावली में जल संसाधन विभाग अनुशंसित नदियों में गाद के मसलों को दूर करने के लिए उपाय करेगा. गैर–वाणिज्यिक मकसद के लिए निजी भूमि पर साधारण मिट्टी की निकासी के संबंध में, कैबिनेट द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस तरह की गतिविधियों पर कोई रॉयल्टी नहीं लगेगी. किसानों और भूमि मालिकों को अपनी निजी भूमि पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए मिट्टी खोदने की अनुमति दी जायेगी, जिससे कि उन्हें अपनी आजीविका या फ़िर निर्माण परियोजनाओं के लिए मिट्टी प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होगी. कैबिनेट ने कैमूर और रोहतास जिले के 177 बस्तियों में 21,644 घरों के लिए “पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना” को मंज़ूरी दे दी है. इस योजना के तहत 117 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा चुका है. इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और किफायती बिजली सुनिश्चित करना है, जिससे कि आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिल सकेगा.
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