Indian railway: अगर इतने देर लेट हुई ट्रेन तो मिलेगा रिफंड, जानिये रेलवे का यह नियम

भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, जो रोजाना लगभग करोड़ों यात्रियों को अपने नेटवर्क के जरिए यात्रा करने की सुविधा देती है। भारतीय रेलवे में यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलती है, जिससे यह परिवहन का एक प्रमुख साधन बन चुका है। हालांकि, कभीकभी ट्रेनों में देरी भी हो जाती है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ट्रेन में 3 घंटे या उससे ज्यादा की देरी होती है, तो भारतीय रेलवे रिफंड देने का प्रावधान करता है। तो क्या हैं इससे जुड़े नियम आइए जानते हैं, इसके बारे में।

indian railway

रिफंड के नियम:

भारतीय रेलवे के तहत, यदि आपकी ट्रेन निर्धारित समय से 3 घंटे या उससे अधिक देर से चलती है, तो आपको रिफंड मिलने का प्रावधान है। लेकिन यह रिफंड कुछ शर्तों के तहत दिया जाता है, जिनका पालन करना जरूरी है।

रिफंड का तरीका:

ट्रेन के लेट होने की स्थिति में रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रक्रिया का पालन करना होता है। सबसे पहले, आपको टिकट कैंसिल करने के बाद टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट (TDR) फाइल करनी होती है। आप यह कार्य भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या फिर आईआरसीटीसी की रेल कनेक्ट ऐप के जरिए कर सकते हैं।

रिफंड की प्रक्रिया:

  1. टीडीआर फाइल करें: टिकट कैंसिल करने के बाद आपको अपने टिकट डिटेल्स के साथ टीडीआर फाइल करना होता है। इसके लिए आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट या रेल कनेक्ट ऐप का इस्तेमाल करना होगा।
  2. समय सीमा: सामान्यत: रिफंड प्रक्रिया पूरी करने में 5 से 7 दिन का समय लगता है। हालांकि, अधिकतम 90 दिनों तक भी रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। यदि इस समय के दौरान रिफंड नहीं मिलता, तो आप रेलवे विभाग से इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  3. रिफंड का तरीका: रिफंड आपकी भुगतान की गई राशि को आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है, यदि आपका टीडीआर सही तरीके से फाइल किया गया है और सभी शर्तों का पालन किया गया है।

indian railway

ध्यान रखने योग्य बातें:

  • वापसी की शर्तें: यदि ट्रेन बहुत देर से चलती है, तो रिफंड के लिए आपको टीडीआर फाइल करने के अलावा कुछ और शर्तों का पालन भी करना होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने टिकट को तत्काल बुकिंग के तहत बुक किया है, तो आपको रिफंड का हक नहीं मिलेगा।
  • शिकायत दर्ज करना: यदि निर्धारित समय के भीतर रिफंड नहीं मिलता है, तो आप रेलवे विभाग के संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

तत्काल टिकट पर रिफंड के नियम:

अगर आपने तत्काल टिकट बुक की है, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे ट्रेन कितनी भी देर से आए। तत्काल टिकट पर रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है। यह नियम खासतौर पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए लागू होता है, जिसमें आपको तत्काल टिकट के कैंसलेशन पर रिफंड का कोई हक नहीं होगा।

निष्कर्ष:

भारतीय रेलवे के द्वारा दी जाने वाली रिफंड प्रक्रिया ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों के लिए सहूलियत का कारण बनती है। हालांकि, इसे प्राप्त करने के लिए सही प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। यदि ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक देर से चलती है, तो आपको रिफंड मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको टीडीआर फाइल करनी होगी और रेलवे द्वारा तय की गई शर्तों का पालन करना होगा।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *