क्या आप भी करते हैं ITR फाइल? तो हो जाएँ सावधान!

अगर आप भी ITR फाइल करते हैं तो यह खबर आपके काम के लिए हो सकती है. आज कल सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर तरह की खबरें वायरल हो रही हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई थी और अब ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है. ऐसे में जिन्होंने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, उनके मन में ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर कई तरह के सवाल अब उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस खबर के बाद कई लोग निश्चिंत हो गये हैं. क्योंकि उन्हें अब ये पता है कि अब इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो आपको भी सतर्क होने की जरूरत है.

दरअसल ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी चेतावनी जारी है. इनकम टैक्स द्वारा कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है. इनकम टैक्स ने साफ़ लहजे में कह दिया है कि यह खबर पूरी तरह से भ्रामक है. ITR रिटर्न करने की तारीख को नहीं बढ़ाया गया है. इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 हीं है. इसलिए 31 जुलाई से पहले आप अपनी ITR फाइल कर लें. वर्ना आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

इसके अलावे टैक्स रिफंड के नाम पर साइबर ठग लोगों को ठगने के प्रयास भी कर रहे हैं. तो अगर आप टैक्स पेयर हैं, यानी करदाता हैं तो यहाँ भी आपको सावधान रहने की जरूरत है. इसके बारे में विभाग ने जानकारी दी गई है कि टैक्स रिफंड के नाम पर लोगों को SMS और ईमेल भेजे जा रहे हैं और इसके साथ हीं आपसे आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स भी मांगे जा रहे. तो ऐसे मेसेज और ईमेल से सावधान रहें. क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऐसे कोई मेसेज और ईमेल नहीं भेजे गये हैं.

वहीँ 31 अगस्त तक जो ITR फाइल करने की बात कही जा रही थी. इसका मामला ये था कि कई टैक्सपेयर और चार्टेड अकाउंटेंट को तकनीकी खामियों की वजह से टैक्स फाइल करने में परेशानी हो रही थी. जिस वजह से ये लगातार अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे. इसके लिए ICAI, कर्नाटक स्टेट चार्टेड एकाउंटेंट्स एसोसिएशन और ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ़ टैक्स कंसल्टेंट्स जैसे संगठनों भी सामने आये. इन्होने कई मुद्दों का हवाला देते हुए इसकी आखिरी समय सीमा 31 अगस्त 2024 तक करने की मांग की. हालाँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया और अभी भी ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई हीं है.

वहीँ इन तकीनीकी समस्या का सामना कर रहे कर दाताओं के लिए विभाग ने टोल फ्री हेल्पडेस्क नंबर भी जारी किये हैं. आप चाहें तो 1800 103 0025 या 1800 419 0025 पर सम्पर्क कर सकते हैं या Efilingwebmanager@incometax.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *