Bihar Land Survey 2024: ज़मीन सर्वे सम्बंधित कागज़ात अब मिल जायेंगे ऑनलाइन, यहां जाने किन 12 कागज़ातों को किया जा सकता है ऑनलाइन प्राप्त
राज्य के गांवो में ज़मीन सर्वेक्षण
Bihar Land Survey 2024: राज्य के लगभग सभी गांवों में ज़मीन सर्वेक्षण (land survey) का कार्य शुरू किया जा चुका है. इस ज़मीन सर्वेक्षण को करने का मकसद यही था कि ज़मीन के असल मालिकों को उनका अधिकार दिया जा सके. साथ में, अवैध तरीक़े से ज़मीन की ख़रीद–बिक्री पर लगाम लगाया जा सके. वैसे तो ज़मीन सर्वेक्षण (land survey) के लिए ग्रामों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करने पड़े. लेकिन फ़िर भी ज़मीन से सम्बंधित दस्तावेज़ों की वजह से लोगों के मस्तिष्क में कई प्रकार के सवाल और शंका प्रबल हो रही हैं. लोगों में सबसे ज़्यादा शंका ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ जैसे खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान रसीद और अन्य दस्तावेज़ों के अभिलेखों को पाने के लिए हो रही है. लोग अपने अंचल कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं.
क्या कहा भूमि सुधार मंत्री ने
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री (Minister of Revenue and Land Reforms) डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इसके लिए बयान दिया है कि लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है. चूंकि, अब सभी कागज़ात ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं. इसे प्राप्त करने के लिए सिर्फ़ ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा. लोगों को अंचल कार्यालय या फ़िर राजस्व कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अब से सभी रैयत ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट पर इन तमाम दस्तावेज़ों (document) को हासिल कर के इनका प्रिंट आउट निकाल कर काम कर सकते हैं. अगर कोई कागज़ात आधे–अधूरे हैं तो भी उसकी स्वघोषणा (Self declaration) कर सकते हैं. इसके लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गयी है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने यह भी बताया कि ज़मीन से सम्बंधित कोई भी कागज़ात को लेकर स्वघोषणा के साथ निदेशालय (directorate) की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति के ज़मीन के कागज़ात कम हैं या फ़िर आधे–अधूरे हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी स्वघोषणा करने को ना टालें. इस विशेष ज़मीन सर्वेक्षण के लिए लगान रसीद भी ऑनलाइन आवश्यक नहीं होगी. पहले वाली ऑफलाइन कटी हुई रसीद भी पूरी तरह से मान्य होगी. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि वंशावली बनाने को लेकर तरह तरह की बातें बनायीं जा रही हैं इसलिए बिना कहीं जाए हुए वंशावली ख़ुद से बनानी है. अब किसी से भी सत्यापित कराने की ज़रूरत नहीं है. वंशावली आपको स्वयं ही सादे कागज़ पर बनानी हैं तथा उसे स्वघोषणा के साथ युक्त करनी हैं.
12 तरह के दस्तावेज़
बिहार सरकार द्वारा एक वेबसाइट बनाया गया है जिस पर कोई भी व्यक्ति 12 तरह के राजस्व दस्तावेज़ों (revenue document) की डिजिटल हस्ताक्षर किये हुए कॉपी को भी ऑनलाइन (online) हासिल कर सकता है. इस प्रक्रिया के लिए सरकार के पास कुछ राशि का भुगतान करना होगा. इस राशि का भुगतान भी ऑनलाइन ही करना होगा. इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये दस्तावेज़ घर बैठे ही लोग प्राप्त कर पाएंगे. विभाग की वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर भूमि–अभिलेख पोर्टल (land records portal) को ओपन करना होगा. प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरा इसे भरकर ऑनलाइन ही जमा कर देना होगा. 12 तरह के जो दस्तावेज़ हैं जिसे भू–अभिलेख के पोर्टल bhuabhilekh.bihar.gov.in से ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है, उसमें यह दस्तावेज़ शामिल है: कैडस्ट्रल खतियान, रिविजनल खतियान, जमाबंदी पंजी प्रति, दाख़िल खारिज वाद अभिलेख, राजस्व मानचित्र, दाख़िल–खारिज पंजी, बंदोबस्ती अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू–अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख और मापी वाद अभिलेख.