Motor Vehicles Act: वाहनों के नेमप्लेट पर इन चीज़ों को लिखवाना, पड़ेगा आपकी जेब पर महंगा
इन चीज़ों को लिखवाना है गैरकानूनी
Motor Vehicles Act: सड़कों पर राह चलते–चलते हमारी निगाहें कई ऐसी गाड़ियों (vehicles) पर भी पड़ जाती हैं जिन पर शेरों–शायरी, सरनेम, जाति के नाम, पद या किसी संगठन, आदि के नाम लिखे होते हैं. हालांकि, आज कल इस तरह की चीजें काफ़ी ट्रेंड में हैं. लोग इस ट्रेंड के चक्कर में इस कदर अंधे हो गये हैं कि वो लाखों रूपए तक ख़र्च कर देते हैं. लेकिन, शायद उन्हें यह नहीं पता है कि मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicles act) के तहत और ट्रैफिक रूल्स (traffic rules) के अनुसार इस तरह की चीजें अपनी गाड़ी के पीछे या नेमप्लेट पर लिखवाना काफ़ी महंगा पड़ सकता है. कुछ मनचले और शौक़ीन लोग फैंसी नंबर प्लेट्स (number plate) के चक्कर में ढ़ेरों रूपए तक ख़र्च कर देते हैं और ऐसे ही लोग बाद में बीच सड़क पर सरेआम ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं और फ़िर नियम ना पता होने का बहाना बनाकर माफ़ी की उम्मीद करते हैं. चूंकि, मोटर वाहन अधिनियम और ट्रैफिक रूल्स के अनुसार ऐसा करना गैरकानूनी है इसलिए ऐसी परिस्थिति में तो माफ़ी मिलने से रही. इस तरह की चीज़ों से इज्ज़त तो जाती ही है, साथ में जुर्माना भी भरना पड़ता है.
वसूला जा सकता है भारी चालान
गाड़ी का नंबर दिखाने के बजाय, किसी और तरह की चीजें जैसे कि शायरी, स्लोगन या फिर धर्म या जाति से जुड़े शब्दों वाले नंबर प्लेट लगाने से बचना चाहिए. यदि किसी की भावनाएं नंबर प्लेट पर लिखी इन बातों से आहत होती है तो यह बेशक़ गैरकानूनी है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 (1) के तहत भारी चालान भी वसूला जा सकता है. आपको बता दें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर भी किसी तरह की छेड़छाड़ करना या फ़िर उस पर कुछ भी लिखना महंगा चालान कटवा सकता है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत किसी भी वाहन पर आपत्तिजनक या अनुचित शब्द या वाक्य को लिखना स्पष्ट रूप से मोटर वाहन अधिनियमों का उल्लंघन करना है. ऐसा करने वाले वाहन चालक या वाहन मालिक से भारी चालान वसूला जा सकता है. इस अधिनियम के तहत, वाहनों पर जाति या धर्म या फ़िर किसी समुदाय से सम्बंधित शब्दों को लिखना या कोई स्टीकर लगाना गैरकानूनी है.
1 MM एल्युमीनियम का बना होना चाहिए नंबर प्लेट
मोटर वाहन अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गाड़ी के नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का स्टीकर या लेबल चिपकाने की अनुमति नहीं है. यह पूर्ण रूप से अपराध के दायरे में आता है. मोटर वाहन अधिनियम में वाहनों के नंबर प्लेट के विषय में एक विस्तृत गाइडलाइन भी दी गयी है. अधिनियम के अनुसार, वाहनों का नंबर प्लेट ठोस होना चाहिए और कम से कम 1 MM एल्युमीनियम का बना होना चाहिए. नंबर प्लेट पर कैपिटल लेटर में बायीं तरफ़ नीले अक्षरों में IND लिखा होना ज़रूरी है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत अगर किसी गाड़ी का नंबर प्लेट सही नहीं पाया जाता है या फ़िर नंबर प्लेट पर किसी धर्म या जाति से सम्बंधित स्टीकर या तस्वीर लगा हुआ मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में 1,000 रूपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है. इसके अलावा, साल 2023 में से जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को रोकने व मिटाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई शब्द या वाक्य को लिखना भी गैरकानूनी है. ऐसा करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.