60 वर्ष और इससे अधिक आयु के बुजुर्ग लोगों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत किया गया. मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ राज्य सरकार की तरफ से पेंशन के रूप में सभी बुजुर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान किया जायेगा. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है . बता दे की इस योजना का लाभ राज्य के सभी पुरुष और महिलाएं उठा सकते है जिसकी आयु 60 वर्ष और उससे आधिक हों. बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं को वृद्धावस्था में स्वाभिमान से जीने और उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन मुहैया करवाया जायेगा . ताकि वे अपनी जरूरतों को खुद से पूरा कर सके तथा किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े .

इस योजना के तहत बिहार सरकार की तरफ से 60 वर्ष से 90 वर्ष के बुजुर्गों को 400 रूपये की पेंशन राशि प्रदान किया जायेगा . वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के बुजुर्गों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन राशि प्रदान दिया जायेगा. इस योजना के लिए जितने भी इच्छुक लाभार्थी है वह बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते है. आवेदन करने के लिए आपको बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करना होगा.

बिहार में ऐसे बहुत से 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध पुरुष और महिलाएं है जिसकी मासिक आय शून्य है . वृद्धावस्था होने के वज़ह से वह अपनी छोटीछोटी और आर्थिक जरुरतो को पूरा नहीं कर पाते . उन्हें इन सब जरुरतो को पूरा करने के लिए अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है. बुजुर्ग लोगों की आर्थिक जरुरत पूरी हो इसके लिए बिहार सरकार ने वित्तीय सेवाएं देने की पहल की है.

वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ बुजुर्ग लोग तब तक उठा सकते है जब तक उसकी मृत्यु नही हो जाती है. आपको बता दे इस योजना का लाभ किसी भी तरह के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा. 60 वर्ष से पहले अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह के सरकारी नौकरी में कार्यरत होगा वह इस लाभ से बंचित हो जायेंगे . नुख्यमंत्री वृद्धजन योजना 2021 तहत दिया जाने वाला राशि सीधे बुजुर्ग लोगों के खाते में जमा किया जायेगा. बुगुर्ग लोगो के खाते में सही तरह से राशि पहुच जाये इसके लिए आवेदक के पास खुद का बैंक खाता होना अनिवार्य है. साथ ही बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए .

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए जो भी आवेदक होंगें वह बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए . इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए. उनके पास आधार कार्ड और पर्सनल बैंक खाता पासबुक होना अनिवार्य है. साथ ही पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है .

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास इन सभी दस्तावेजों का होना अत्तयंत अवश्यक है . अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज नहीं है तो आप इस योजना के लाभ से बंचित जायेंगे.

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