PF Claim: भारत में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) हर नौकरीपेशा व्यक्ति का अहम हिस्सा होता है। यह एक तरह की बचत योजना है, जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं। यह राशि समय के साथ बढ़ती रहती है और जब भी किसी कर्मचारी को इस धन की आवश्यकता होती है, तो वह इसे निकाल सकता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि EPF क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपका भी EPF क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब EPFO ने इसके लिए एक समाधान और गाइडलाइन जारी की है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि EPF क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट होने के बाद आप उसे कैसे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं।
EPF क्लेम रिजेक्ट होने के कारण
ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट किए जाने के कई कारण हो सकते हैं। यहां कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं:
- कम बैलेंस: अगर आप जितना पैसा निकालना चाहते हैं, वह आपके पीएफ खाते में उपलब्ध नहीं है, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
- सिस्टम इश्यू: कई बार तकनीकी समस्याओं या सिस्टम गड़बड़ के कारण भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। यह सामान्यतः कम समय के लिए होता है और कुछ समय बाद यह ठीक हो जाता है।
- गलत या अधूरी जानकारी: अगर आपने क्लेम फॉर्म में किसी जानकारी को गलत या अधूरी भरा है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि बैंक खाता विवरण, सदस्य विवरण, या रोजगार से संबंधित जानकारी। इन छोटी–छोटी गलतियों की वजह से आपका क्लेम ठुकरा दिया जाता है।
- गलत यूएएन (UAN) नंबर: अगर आपने फॉर्म में गलत यूएएन नंबर भरा है या यदि आपका यूएएन एक्टिव नहीं है, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन सही और एक्टिव हो।
EPF क्लेम रिजेक्ट होने के बाद दोबारा कैसे अप्लाई करें?
अगर आपका EPF क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे दोबारा सुधार सकते हैं। EPFO द्वारा दोबारा क्लेम करने के लिए एक प्रक्रिया और गाइडलाइन जारी की गई है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:
- रिजेक्ट होने के कारण का पता लगाएं: सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ। यह जानकारी आपको EPF पोर्टल पर क्लेम की स्थिति चेक करने से मिल सकती है।
- सुधार करें और फिर से अप्लाई करें: जब आपको क्लेम रिजेक्ट होने का कारण पता चल जाए, तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं। जैसे अगर बैंक चेक पर नाम नहीं था, तो आप बैंक से नई चेकबुक ले सकते हैं या बैंक पासबुक जमा कर सकते हैं। इसी तरह अन्य जानकारी को सही करके दोबारा क्लेम अप्लाई करें।
- EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें: इसके लिए आपको EPFO के सदस्य पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद, अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- सुधार फॉर्म भरें: आप EPF के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म (Form 19, 10C, 31) भर सकते हैं। यह फॉर्म उसी के आधार पर होता है, कि आप किस तरह का क्लेम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पूरी राशि निकालना चाहते हैं, तो Form 19 भरें, और अगर आप पेंशन से संबंधित क्लेम कर रहे हैं, तो Form 10C भरें।
- बैंक खाता विवरण अपडेट करें: अपने बैंक खाते का सही विवरण डालें और इसे पुष्टि करने के लिए फिर से दर्ज करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि आईडी प्रूफ, पते का प्रमाण, और बैंक विवरण अपलोड करें। दस्तावेज़ सही और अपलोड करने योग्य होने चाहिए।
- OTP वेरिफिकेशन करें: आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसे दर्ज करें और फिर अपना आवेदन जमा करें।
- क्लेम की स्थिति चेक करें: आवेदन जमा करने के बाद, EPFO पोर्टल पर जाकर आप अपने क्लेम की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका क्लेम प्रोसेस हो रहा है या नहीं।
कब तक दोबारा क्लेम कर सकते हैं?
अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि आप तुरंत ही दोबारा क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। रिजेक्ट होने के बाद आप केवल 1-2 दिन के भीतर सुधार कर फिर से आवेदन कर सकते हैं। इसलिए, अगर कोई गलती होती है, तो तुरंत उसे सुधारने की कोशिश करें और फिर से क्लेम करने के लिए आवेदन करें।
EPF क्लेम रिजेक्ट होना एक आम समस्या है, लेकिन इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। EPFO ने इसके समाधान के लिए एक सरल प्रक्रिया बनाई है, जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं। सही जानकारी और उचित दस्तावेज़ के साथ, आप अपना EPF क्लेम फिर से अप्लाई कर सकते हैं और इसे आसानी से स्वीकृत करा सकते हैं। इसलिए, क्लेम रिजेक्ट होने पर घबराएं नहीं, बस गाइडलाइन का पालन करें और दोबारा आवेदन करें।
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