pf withdrawal: इमरजेंसी में समय से पहले कैसे निकालें PF?
प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund – PF) एक अहम वित्तीय साधन है, जो कर्मचारियों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। यह स्कीम कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी खासी राशि जमा करने का अवसर देती है। इसमें हर महीने कर्मचारी की सैलरी से एक निश्चित प्रतिशत काटकर जमा किया जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की आर्थिक मदद करता है.
EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) स्कीम
EPFO स्कीम के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% योगदान किया जाता है। इस योगदान में से 8.33% पेंशन स्कीम के लिए जाता है, जबकि 3.67% को कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड (PF) में डाला जाता है। इसके अलावा, इस राशि पर हर साल ब्याज भी मिलता है, जिससे बचत की रकम बढ़ती जाती है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपना PF फंड एकमुश्त निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार यह सवाल उठता है कि क्या समय से पहले PF निकाल सकते हैं. तो बता दें कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आप अपने PF को समय से पहले भी निकाल सकते हैं।
किन परिस्थितियों में PF का पैसा समय से पहले निकाल सकते हैं?
आपकी जरूरतों के आधार पर कई कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप अपना PF पैसा पहले निकाल सकते हैं। इनमें कुछ मुख्य कारण हैं:
- मेडिकल इमरजेंसी: अगर आपको या आपके परिवार को गंभीर चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है।
- घर में शादी होने पर इस पैसे का उपयोग किया जा सकता है।
- बच्चों की शिक्षा के लिए भी PF का पैसा निकाला जा सकता है।
- नया घर खरीदने के लिए या घर के सुधार कार्यों के लिए भी आप PF का पैसा निकाल सकते हैं।
PF का पैसा निकालने के तरीके
PF का पैसा निकालने के लिए दो मुख्य तरीके हैं: ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों तरीके से आप आसानी से अपने PF का पैसा निकाल सकते हैं।
ऑनलाइन तरीका:
ऑनलाइन तरीके से PF का पैसा निकालने के लिए:
- सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाएं और अपना UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
- फिर ‘Online Services’ में जाकर ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करें और फिर ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें।
- उसके बाद PF एडवांस (Form 19) या पीएफ निकासी फॉर्म को सेलेक्ट करें।
- फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें, जैसे पैसे निकालने का कारण, कितनी राशि निकालनी है, आदि।
- बैंक अकाउंट की चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- फिर अपने आधार के जरिए कंसेंट दें और इसे आधार से वेरीफाई करें।
- आपका क्लेम स्वीकार होने के बाद आपको राशि आपके बैंक खाते में मिल जाएगी।
आप ऑनलाइन क्लेम की स्थिति भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए, UAN पोर्टल पर लॉग इन करके ‘Track Claim Status’ पर क्लिक करें और अपनी क्लेम स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।
ऑफलाइन तरीका:
यदि आप ऑफलाइन PF क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको EPFO ऑफिस में जाकर एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपके आधार और बैंक अकाउंट की जानकारी UAN पोर्टल पर अपडेटेड हो। अगर यह जानकारी अपडेट नहीं है, तो पहले आपको अपनी कंपनी से यह जानकारी वेरीफाई करानी होगी। फिर, आप EPFO ऑफिस में जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं और अपना PF का पैसा प्राप्त कर सकते हैं।
समापन:
प्रॉविडेंट फंड कर्मचारियों के लिए एक लंबी अवधि के लिए बचत करने का शानदार तरीका है, जो रिटायरमेंट के समय मदद करता है। इसके अलावा, कुछ आपातकालीन स्थितियों में इसे समय से पहले भी निकाला जा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अपने PF का पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। यह योजना कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देने के साथ–साथ उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करती है।