Railway Rules for Waiting Ticket Passengers: वेटिंग टिकेट पर यात्रा करना पड़ेगा महंगा, रेलवे ने लागू किये सख़्त नियम
नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना
Railway Rules for Waiting Ticket Passengers: भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और इस रेलवे नेटवर्क (railway network) में हर रोज़ ही करोड़ों की संख्या में लोग सफ़र करते हैं. भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है. वैसे तो ट्रेन की यात्रा लम्बी होती है मगर ज़्यादातर लोग ट्रेन में ही सफ़र करना पसंद करते हैं. ट्रेन में कई सारी सुविधाएं मिलती हैं जिससे सफ़र आनंदमय गुज़रता है. भारतीय रेलवे में बहुत से नियम हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि रेलवे ने अब वेटिंग टिकेट (waiting ticket) के लिए भी कुछ नियम (rules) बनाये हैं और इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी वसूला जायेगा.
भारतीय रेलवे ने लागू किये कड़े नियम
अधिकांश लोग ट्रेन का रिजर्वेशन सामान्य तौर पर कराते हैं पर कई बार ऐसा भी होता है, ख़ासतौर से त्योहारों या शादियों के समय में जब बहुत से लोग यात्रा करते हैं तो ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है और वें वेटिंग टिकेट लेकर ही ट्रेन में घुस जाते हैं जिससे उन्हें खुद भी परेशानी होती है और साथ में बाक़ी के यात्रियों को भी. लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इसके लिए कड़े नियम बना दिए हैं. यदि अब कोई व्यक्ति ज़रा सी भी ग़लती करते पकड़ा जाता है तो उससे भारी जुर्माना (penalty) भी रेलवे द्वारा वसूला जाएगा. असल में, भारतीय रेलवे ने पहले से ही वेटिंग टिकेट को लेकर आरक्षित कोचों में सफ़र ना करने का नियम बनाया था परन्तु नियमों का सही तरीक़े से पालन नहीं किया जा रहा था. आरक्षित कोचों में सफ़र कर रहे यात्रियों ने जब वेटिंग टिकेट लेकर यात्रा कर रहे लोगों की शिक़ायत रेलवे से की तब भारतीय रेलवे ने फ़िर से इस नियम को सख़्ती से लागू करने का फ़रमान जारी कर दिया है.
आरक्षित कोच में सफ़र करना पड़ेगा महंगा
भारतीय रेलवे में दो प्रकार से रिजर्वेशन किये जाते हैं. एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन. यदि कोई ऑनलाइन टिकेट बुक करता है तो उसकी टिकेट वेटिंग में जाते ही ख़ुद–ब–ख़ुद कैंसल हो जाती है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन रिजर्वेशन कराता है तो उसकी वेटिंग टिकेट कैंसल नहीं होती हैं. यात्री उस टिकेट से भी सफ़र कर सकता है. कई बार ऑफलाइन वेटिंग टिकेट लेकर यात्रियों को आरक्षित (reserved) कोचों में सफ़र करते हुए देखा गया है. ऐसे में कोई यात्री टीटीई द्वारा पकड़ा जाता है तो उससे जुर्माने के तौर पर 440 रूपए वसूलने का प्रावधान है. अगर टीटीई चाहे तो इस तरह के यात्रियों को ट्रेन से अगले स्टेशन पर उतार भी सकता है. ऐसे यात्रियों को, जिनके पास वेटिंग टिकेट है, उन्हें जनरल कोच में सफ़र करना चाहिए.