renew driving licence: एक्सपायर होने के कितने दिन के बाद तक वैलिड रहता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जान लें परिवहन से जुड़े ये नियम
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो वाहन चलाने के अधिकार को प्रमाणित करता है। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता एक निश्चित अवधि के लिए होती है, और इसके बाद इसे रिन्यू करना जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट के बाद निर्धारित समय सीमा में रिन्यू के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। आइए जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी और रिन्यू कराने का तरीका
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर अधिकतम 40 साल के लिए जारी किया जाता है। इसके बाद आपको इसे रिन्यू कराना पड़ता है। लाइसेंस के रिन्यू के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख तक का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपनी लाइसेंस की एक्सपायरी डेट के बाद निर्धारित समय के भीतर इसे रिन्यू नहीं कराते हैं, तो आपका लाइसेंस परमानेंट कैंसिल हो सकता है।
रिन्यू करने के लिए कितने दिन मिलते हैं?
जब ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद रिन्यू के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। एक्सपायरी डेट के बाद आपको 30 दिनों का समय मिलता है, जिसमें आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं। इस समय के दौरान, आपको 400 रुपये फीस चुकानी होती है।
लेट फीस और अधिक शुल्क
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायरी डेट के बाद 30 दिन के भीतर रिन्यू नहीं कराते हैं, तो आपको लेट फीस देना पड़ सकता है। इस स्थिति में, लाइसेंस के रिन्यू के लिए 1500 रुपये शुल्क लिया जाता है।
लाइसेंस कैंसिल होने की स्थिति
यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट के बाद एक साल तक रिन्यू के लिए आवेदन नहीं किया, तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इस स्थिति में, आपको दोबारा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पूरा प्रक्रिया फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसके तहत आपको नए लाइसेंस के लिए सभी दस्तावेज़ और प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, जैसे कि ड्राइविंग टेस्ट, फॉर्म भरना और अन्य जरूरी कदम।
ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यू करने की प्रक्रिया
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आपको सबसे पहले संबंधित राज्य के RTO (Regional Transport Office) या उनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। आपको अपनी लाइसेंस की पूरी जानकारी और पहचान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ की जरूरत पड़ती है।
रिन्यू करने के लिए आमतौर पर आपको अपनी मेडिकल फिटनेस का प्रमाण भी देना होता है, खासकर अगर आपकी उम्र 50 साल से अधिक है। यदि आपका लाइसेंस 50 साल के बाद रिन्यू हो रहा है, तो मेडिकल टेस्ट के साथ आवेदन करना अनिवार्य होता है।
रिन्यू के बाद लाइसेंस की वैधता
एक बार ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाने के बाद, उसकी वैधता फिर से सक्रिय हो जाती है। यह वैधता आमतौर पर 5 साल के लिए होती है, इसके बाद आपको फिर से इसे रिन्यू करना होगा।