renew driving licence: 4 साल पहले एक्सपायर हुए ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के जानिए क्या है नियम?

भारत में गाड़ी चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत कई नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन सभी वाहन चालकों को करना जरुरी है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान किया जाता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है. भारत में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति वाहन नहीं चला सकता, और यदि कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है।

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस भारत में आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) द्वारा जारी किया जाता है। यह लाइसेंस एक निश्चित समय के लिए वैध होता है, और उस अवधि के बाद इसे रिन्यू करना पड़ता है। यदि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाए, तो उसे रिन्यू करना जरूरी है। लेकिन अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस स्थिति में लाइसेंस को रिन्यू करने का तरीका कुछ अलग होता है। आइए जानते हैं, अगर आपका लाइसेंस 4 साल पहले एक्सपायर हो गया है तो आप इसे कैसे रिन्यू करवा सकते हैं।

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ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू करने की समय सीमा
आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता आपके 40 साल तक की उम्र तक होती है। फिर इसे कुछ समय बाद रिन्यू करना पड़ता है। आमतौर पर यदि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो वह 1 महीने तक वैध रहता है। इस दौरान आप अपना लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। अगर आप एक महीने से ज्यादा का समय लेते हैं, तो यहाँ आप पर लेट फी भी देने पर सकते हैं और अगर आपने लाइसेंस को 4 साल तक रिन्यू नहीं कराया है, तो आपको फिर से लाइसेंस नवीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी, जो प्रक्रिया आपने लाइसेंस बनवाते समय पूरी की थी

अगर लाइसेंस को 4 साल बाद रिन्यू कराना है, तो क्या करना होगा?
यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 4 साल पहले समाप्त हो चुकी है, तो आपको लाइसेंस रिन्यू करने के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा। यहां पर आपको अपने राज्य को चुनना होगा। इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंसऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)’ को चुनना होगा।

इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपने व्यक्तिगत विवरण, लाइसेंस नंबर, और अन्य संबंधित जानकारी भरनी होगी। फॉर्म भरने के बाद आपको ‘Next’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। फीस का भुगतान करने के बाद आपको एक acknowledgment स्लिप प्राप्त होगी, जिसे आपको आरटीओ दफ्तर में ले जाना होगा।

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लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग टेस्ट
चूंकि आपका लाइसेंस 4 साल पहले एक्सपायर हो चुका है, तो अब आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। जब आपका लर्निंग लाइसेंस जारी हो जाएगा, तो इसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। यह टेस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि आप गाड़ी चलाने के योग्य हैं या नहीं। टेस्ट पास करने के बाद ही आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

आरटीओ दफ्तर में प्रक्रिया
जब आप अपनी सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और आवेदन फॉर्म भरकर फीस का भुगतान कर देंगे, तो आपको आरटीओ दफ्तर में जाकर अपनी फीस स्लिप, पहचान प्रमाण, और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। यहां पर आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ सकता है। टेस्ट पास करने के बाद, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

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