Sahara India Parivar के मुखिया Subrat Rai Sahara एक बार फिर से Patna High Court में पेश नहीं हुए. आपको बता दें कि सुब्रत को 11 मई को पटना हाई कोर्ट में पेश होना था उस दिन भी वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए उसके बाद उन्हें 12 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा गया तो उस दिन भी नहीं हुए और अब 13 मई को आखिरी दिन दिन कोर्ट में पेश होने का तो वे इस दिन भी नहीं पेश हुए हैं. ऐसे में कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर वे अगली बार कोर्ट में नहीं आए तो उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि सुब्रत राय को 17 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है.
पटना हाई कोर्ट में 12 मई को जब सुब्रत राय नहीं आए तो कोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से पूछा ता कि कौन हैं ये सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं ? कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें कोर्ट आना होगा. और हर हाल में उन्हें पैसा लौटाने होंगे. कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार को सशरीर पेश होने को कहा था लेकिन वे इस दिन भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके. इस बार सुब्रत राय ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट आने से मना कर दिया है. सुब्रत के वकील ने कहा कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए. सुब्रत के वकील ने यह भी बताया कि उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है इसी साल जनवरी में उनका एक ऑपरेशन हुआ है. इस कारण फिजिकल तौर पर वे कोर्ट मे पेश नहीं हो सकते हैं. हालांकि कोर्ट ने इस दलिल को खारिज कर दिया और सुब्रत राय को सशरीर कोर्ट में पेश होने को कहा. लेकिन इसके बाद भी सुब्रत कोर्ट में पेश नहीं हुए. बता दें कि शुक्रवार को Patna High Court ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि सुब्रत राय को ऐसी कोई बिमारी नहीं है कि वे कोर्ट में पेश नहीं हो सकते हैं.
शुक्रवार को जब सुब्रत राय कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने नाराज होकर गिरफ्तार वारंट जारी कर दिया. पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया है. साथ ही 17 मई को अगली सुनवाई की तारीख भी तय की है. आपको बता दें कि सुब्रत राय सहारा के ऊपर लाखों लोगों का पैसा रखने का जुर्म लगा है. इतना ही नहीं सुब्रत राय सहारा के ऊपर देश के अलग अलग राज्यों में मुकदमा चल रहा है. सुब्रत की कंपनी सहारा के ऊपर गलत तरीके से पैसा जमा करने और निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने का आरोप लगा है. आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि इस कंपनी पर भरोसा कर बिहार की गरीब जनता ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जमा किया था ताकि उनका भविष्य ठीक हो सके लेकिन कंपनी उनका पैसा लौटाने से मना कर रही है. आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में 2000 से अधिक निवेशकों ने कंपनी के खिलाफ में केस दर्ज करवाया है.
कंपनी से जब पैसा की मांग की जाती है तो कंपनी की तरफसे यह दलिल दिया जाता है कि कंपनी का पैसा सेबी के पास है और जब सेबी से पैसा मिलेगा तो हम अपने निवेशकों को लौटा देंगे. ऐसे में यह पूरा मामला सेबी और कंपनी के बीच में फंसा हुआ है. हालांकि निवेशक जब कोर्ट के पास पहुंच हैं तो ऐसे में एक उम्मीद जगी हैं के उनका पैसा लौट सकता है. निवेशक जब प्रिमियम पूरा होने पर पैसे की मांग करते थे तो उन्हें यह बताया जा ता था कि आप दूसरे स्कीम में पैसा लगा दिजिए आपको पैसा मिल जाएगा. जबकि यह कंपनी की तरफ से एक धोखा था. जिसकी मार आज निवेशक झेल रहे हैं और कंपनी पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं.