Teacher Transfer Posting Application: बिहार में जल्द शुरू होगा ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन, शिक्षकों को है अभी सजग रहने की ज़रूरत
6 या 7 नवंबर को होगा ऑनलाइन आवेदन
Teacher Transfer Posting Application: बिहार (Bihar) के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में एक जानकारी साझा की है. बिहार में जो शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लम्बे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनके इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बीते शनिवार को इस विषय में बताया है कि राज्य के शिक्षक अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन की तिथि 6 या 7 नवंबर होगी. अगले साल यानी 2025 के पहले हफ़्ते में ही शिक्षकों को उनका नया स्कूल मिल जाएगा. इसको लेकर भी तैयारी अपनी चरम सीमा पर है. अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा यह बताया गया है कि सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को इस विषय में नए सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दे दी जा चुकी है. आने वाले कुछ दिनों तक इस नए सॉफ्टवेयर का ट्रायल चलेगा. डॉ. एस. सिद्धार्थ ने स्पष्टता से कह दिया है कि अगर 6 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती है तो 7 नवंबर को किसी भी सूरत में शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर ही दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सोमवार यानी 4 नवंबर को वे एक–एक गाइडलाइन भी जारी कर देंगे. ऐसे में जो भी शिक्षक हैं, वें ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी के मुताबिक, अपने लिए जगह की तलाश कर लें, उसे किसी कागज़ पर लिख दें. इससे आवेदन के समय भरने में आसानी होगी.
ट्रांसजेंडर शिक्षकों के लिए नयी पॉलिसी
अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने यह कहा है कि वैसे शिक्षक जो बीमार रहते हैं या दिव्यांग हैं, वें ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अपने पंचायत में आवेदन कर सकते हैं. जबकि, शिक्षिकायें अपने गृह पंचायत को छोड़ कर 10 जगहों के लिए आवेदन कर सकती हैं. वहीं, शिक्षक अपने अनुमंडल को छोड़ कर अन्य 10 जगहों के लिए आवेदन कर सकते हैं. अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ट्रांसजेंडर शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं. ट्रांसफर पोस्टिंग की पहली पॉलिसी में यह शामिल नहीं था. मगर, अब इसे पॉलिसी में जोड़ दिया गया है. जानकारी के लिए बता दें कि ट्रांसफर के लिए केवल पुराने शिक्षक, बीपीएससी टीचर एवं सक्षमता परीक्षा में पास हुए शिक्षक ही आवेदन कर सकते हैं. शिक्षकों को 15 दिनों का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए. अपने विकल्पों में किसी भी तरह का बदलाव उन्हें 15 दिनों के अन्दर ही करना होगा. डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा है कि शिक्षकों को आवेदन के दौरान स्कूल का नाम नहीं भरना है.
ट्रांसफर पोस्टिंग में होगी पारदर्शिता
राज्य के किसी जिले में अगर एक ही अनुमंडल है तो ऐसे में शिक्षक वहां क्या करेंगे? इस सवाल पर अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा है कि ऐसी स्थिति में शिक्षकों को बगल वाला अनुमंडल दिया जा सकता है. ट्रांसफर पोस्टिंग के आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग को सॉफ्टवेयर चलाने के लिए 10 दिनों तक का समय लग सकता है. शिक्षा विभाग ने बताया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पारदर्शिता पूरी तरह से होगी ताकि कभी भी कोई भी जानकारी मांगी जाए तो वह दी जा सके. डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा यह बताया गया है कि सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में एक स्थापना कमेटी का निर्माण किया गया है. यदि ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो उस समस्या को इस कमेटी में सुलझाया जा सकेगा. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने साफ़–साफ़ कह दिया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से सम्बंधित सारी प्रक्रिया मुख्यालय स्तर पर होगी. ट्रांसफर पोस्टिंग के किसी भी कार्य में जिलों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा.