toll tax: क्या आपको पता है देश में किन लोगों को नहीं करना पड़ता है”टॉल टैक्स” का भुगतान?
अगर हम लम्बी दूरी की यात्रा करते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो नेशनल हाईवे national highway की मदद लेते हैं. आप भी कई बार NH से गुजरे होंगे. यहाँ से गुजरते समय हम टोल टैक्स देते हैं. ये टोल टैक्स toll tax सरकार हमसे रोड चार्ज के रूप में लेती है. टोल टैक्स के रूप में प्राप्त हुए राजस्व से सड़कों के मेंटेनेंस का काम, ब्रिज और टनल आदि का निर्माण होता है. कई बार आपने गौर किया होगा कि कुछ गाड़ियाँ बिना टोल टैक्स दिए हीं आराम से निकल जाती है. तो उस वक्त समझ नहीं आता है कि ये कोई बड़े दबंग हैं या बड़ी हस्ती जो बिना टोल टैक्स दिए हीं निकल गये. अगर आप भी यह सोचते हैं, तो आपको बता दें कि हमारे देश में टोल टैक्स पर कुछ ख़ास लोगों को और कुछ खास गाड़ियों को छूट दी गई है. जो बिना टोल टैक्स चुकाए जा सकते हैं. अब ये कौन से लोग हैं और किसे इसका फायदा मिलता है, आज हम आपको इसके बारे में बतायेंगे.
इन 5 श्रेणी के वाहनों पर नहीं लगता टोल टैक्स toll tax
NHAI के मुताबिक 5 केटेगरी के वाहनों को टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है. इसमें सबसे पहला है आपातकालीन वाहनों को टोल टैक्स में छूट दिए जाते हैं. इनमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और इस तरह के अन्य वाहनों को टोल प्लाजा toll plaza पर किसी तरह के टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है. अब दूसरे नंबर पर है ट्रक, सेना की गाड़ियाँ या सैन्य सम्बन्धी गाड़ियाँ, रक्षा विभाग के सीधे नियंत्रण में आने वाले वाहन आदि को टोल टैक्स का भुगतान नहीं करता होता है. इसके बाद देश की कुछ ख़ास हस्तियाँ भी हैं, जिन्हें टोल टैक्स में छूट दी गई है. ये सभी उच्च पद पर पद्दोनित हैं. जिसमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, संसद के सदस्य, न्यायलय के न्यायधीश जैसे VIP लोगों को टोल टैक्स देने में छूट है. साथ हीं परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र से सम्मानित लोगों और सेना व कई सरकारी कर्मचारियों को भी टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है. अब चौथे नंबर पर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें राज्य की बसें शामिल है. इन्हें भी टोल टैक्स भुगतान करने पर छूट है. अंत में बात करते हैं टू व्हीलर की, जैसे बाइक या स्कूटी ऐसे वाहनों को भी टोल प्लाजा पार करते समय टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है.
यदि आप टोल टैक्स toll tax का भुगतान करने वाली श्रेणी में आते हैं और एक टोल प्लाजा से एक दिन में दो बार गुजरते हैं तो क्या आपको पता है कि इस दौरान कितनी बार टोल टैक्स देना पड़ता है? NHAI के नियम के मुताबिक यदि एक दिन में दो बार टोल बूथ से आप गुरजते हैं तो इस दौरान रोड चार्ज आपको डेढ़ गुना देना होता है. नियम के मुताबिक एक से ज्यादा बार टोल प्लाजा से गुजरने वाले लोगों को दो तिहाई हीं टोल टैक्स का भुगतान करना होता है. मालूम हो कि 60 किमी की दूरी पर एक टोल प्लाजा बना होता है.
यदि आप टोल टैक्स देने वाली केटेगरी में नहीं आते हैं और तब भी आपसे टोल टैक्स माँगा जाता है तो आप इसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं.
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