torn notes from the atm: ATM से निकल आये हैं कटे–फटे नोट तो क्या करें? जानें क्या कहता है RBI का नियम?
बाज़ार में सब्जी या किसी तरह की खरीददारी के दौरान जब भी हम किसी से कैश लेते हैं, तो इस दौरान सभी नोटों पर एक नज़र जरुर डालते हैं कि कहीं किसी से कटा–फटा नोट तो हमें नहीं थमा दिए. अगर गलती से भी हमारे हाथ कटे–फटे नोट आ जाए और हम ध्यान न दें तो इन्हें बाज़ारों में भी चलाना मुश्किल हो जाता है. जब भी हमें कैश की जरूरत होती है तो हम एटीएम में जाते हैं. लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि एटीएम से भी हमें कटे–फटे नोट मिल जाते हैं. अगर कोई दुकानदार हमें कटे–फटे नोट दे तो हम उन्हें लौटा देते हैं. लेकिन अगर एटीएम से हीं कटे–फटे नोट मिल जाए तो समझ नहीं आता.
अगर आप भी कैश लेने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो यह स्थिति आपके साथ भी हो सकती है. हालाँकि अक्सर ऐसा होता तो नहीं, लेकिन अगर एटीएम ATM से खराब नोट मिल जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? (how to exchange torned notes)आज हम आपको इसके बारे में बतायेंगे. एटीएम से कटे–फटे नोट मिलने पर RBI के कुछ नियम है. इस नियम के तहत एटीएम से कटे–फटे नोट मिलने पर आप आसानी से इसे बैंक या RBI ऑफिस से बदलवा सकते हैं. इस दौरान आपको RBI के कुछ गाइडलाइन्स को जानना और समझना जरुरी होगा. आपने कैश निकालने के लिए जिस एटीएम का इस्तेमाल किया था, जिस एटीएम से आपको कटा–फटा नोट मिला है. उसी एटीएम के बैंक में आपको इस खराब नोट को एक्सचेंज करवाने जाना होगा. बैंक में एटीएम से निकले खराब नोट को एक्सचेंज करवाने के लिए आप एक एप्लीकेशन देंगे. एप्लीकेशन में नोट विड्रा की तारीख, दिन और समय की जानकारी देनी होगी. इसमें एटीएम मशीन की लोकेशन और एड्रेस की भी जानकारी देनी होगी. इस एप्लीकेशन के साथ आप एटीएम से निकली स्लिप भी अटैच करेंगे. और इसके साथ एटीएम से निकले खराब नोट को वहां मौजूद बैंक कर्मचारी को सौंप देंगे. इसके बदले में वे आपको अच्छे नोट दे देंगे.
RBI के नियम के मुताबिक नियमित इस्तेमाल होने की वजह से खराब हुए नोट को हीं खराब नो
ट माना जायेगा. अगर आपके पास कोई दो टुकड़ों में बंटे नोट हैं तो यह भी बैंकों में वापस हो सकते हैं. लेकिन इसके लिए जरुरी है कि उसमें लिखी जरुरी जानकारी गायब न हो. ऐसे नोटों को आप प्राइवेट या सरकारी बैंक या RBI ऑफिस में कहीं भी आसानी से बदलवा सकते हैं. हालाँकि अगर नोट को जान–बुझ कर नुकसान पहुँचाया गया है तो तो इस दौरान नोट एक्सचेंज करने से बैंक मना भी कर सकते हैं. ध्यान रखें अगर आपके पास कोई ऐसा नोट मौजूद है जो 50% से ज्यादा डैमेजड हो चूका है. तो आप इसे नहीं बदलवा सकते. इसके अलावे जले हुए नोट या कई टुकड़ों में फटे नोट को भी बदलवाना संभव नहीं है. इसके अलावे नोट पर लिखे नंबर और गाँधी जी का वाटर मार्क भी होना जरुरी है. अगर नोट पर ये चीजें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आप नोट नहीं बदलवा सकते हैं.
ध्यान रखें खराब नोट बदलवाने की भी एक लिमिट है. एक बार में आप 20 से ज्यादा कटे–फटे नोट नहीं बदलवा सकते हैं. और अगर आप भी 20 नोट बदलवा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 5 हजार से ज्यादा न हो.
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