train ticket rule: ट्रेन छूट जाने पर क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफ़र? जानें क्या कहता है रेलवे का नियम?

ट्रेन हमारे यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है. इसकी वजह है देश के हर कोने में रेलवे का जाल बिछा होना, जहाँ हम बिना किसी परेशानी के लम्बी से लम्बी दूरी को भी ट्रेन से आसानी से तय कर लेते हैं और दूसरी वजह है अन्य ट्रांसपोर्ट के मुकाबले ट्रेन का सफ़र सस्ता होना. ट्रेन से सफ़र करने के लिए हम टिकट खरीदते हैं. लेकिन कई बार ट्रेन की टिकट लेने के बाद भी किसी कारण से हमारी ट्रेन छूट जाती है. ट्रेन छूटने के बाद यात्री को लगता है कि जो टिकट उन्होंने ली थी, अब वह बेकार हो गई. अगर आप अक्सर ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो इससे जुड़े कुछ नियम है, जिसे आपको जानना बेहद हीं जरुरी है. जिससे ट्रेन छूट जाने पर टिकट के पैसे बर्बाद नहीं होंगे. यह नियम रिजर्वेशन और जनरल टिकट दोनों को लेकर अलगअलग है.

train ticket rule

ट्रेन छूट जाने पर यात्रियों को काफी परेशानी होती है. उन्हें ऐसे मौके पर अक्सर लगता है कि ट्रेन की टिकट और पैसे दोनों बर्बाद हो गए. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपने जनरल केटेगरी का टिकट लिया है, तो आप उसी केटेगरी की दूसरी ट्रेन में भी यात्रा कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें, अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है, तो ऐसा करना आप पर भारी पड़ सकता है. जिस ट्रेन की टिकट आपने ली है और ट्रेन छूट गई तो उस टिकट से दूसरी ट्रेन में सफ़र करने पर टीटीई आपको पकड़ सकते हैं. ऐसी स्थिति में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर आप जुर्माना नहीं भरते हैं, तो आप पर क़ानूनी कार्रवाई होगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. अगर आपका टिकट रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

train ticket rule

अगर आपने अपनी टिकट काउंटर से ली है, तो ट्रेन छूटने पर आपको काउंटर पर हीं जाकरTDR फॉर्म भरना होगा. अगर आपने अपनी टिकट ऑनलाइन करवाई थी तो इसके लिए आप IRCTC की साईट या ऐप पर जा सकते हैं. इसकी साईट या ऐप पर जाकर TDR फाइल करना होगा. TDR फाइल करने के अधिकतम 60 दिनों के अन्दर आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जायेगा. हालाँकि इस दौरान ध्यान रखें, अगर आपने अपनी टिकट तत्काल में ली थी, तो इसे कैंसिल करवाने पर इसका कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा.

अगर आप ट्रेन टिकट को डिपार्चर टाइम से 48 घंटे के अन्दर और 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करवाते हैं, तो आपको आपकी टिकट के 25% रकम काट लिए जायेंगे. वहीँ शेड्यूल डिपार्चर टाइम के 12 से 4 घंटे पहले के बीच में टिकट कैंसिल करवाते हैं, तो आपको आपकी टिकट के कुल रकम के 50% काट लिए जायेंगे. तो टिकट कैंसिल करवाने के समय इन नियमों को भी ध्यान रखें. इससे सम्बंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं.

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