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थाने में खड़े वाहनों की नीलामी में भाग लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

Bihari News

बिहार में वैसे वाहनों की जिला स्तर पर नीलामी होने जा रही है जो नए नियमावली के तहत पकड़े गये थे. बताते चलें की इस नए नियम के तहत शराब मामले में पकड़ी गयी ये गाड़ियाँ थी, जिनकी अब नीलामी की जा रही है. यदि आप नीलाम हो रही इन महँगी गाड़ियों को सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा फिर नीलामी की प्रक्रिया से गुजरना होगा. बता दें की राज्य के प्रत्येक जिले में यह नीलामी होने वाली है. चलिए आज के इस चर्चा में हम जानते हैं की पुलिस द्वारा नीलाम किये जाने वाले इन वाहनों को कैसे खरीदते हैं.

दरअसल सरकारी विभाग द्वारा अब ऑनलाइन वाहनों की नीलामी की जाती है. यदि आप ऑनलाइन तरीके से हीं इस नीलामी में शामिल होना चाहते हैं तो घर बैठे हीं आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के मद्य निषेध विभाग द्वारा उन गाड़ियों कि नीलामी की जाती है जो पुलिस द्वारा जब्त किये गये वाहन हैं. सबसे पहले पटना से इस बिहार वाहन ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गयी थी. लेकिन अब इसे चालू करने का निर्णय राज्य के 38 जिलों में भी लिया गया है. वे सभी लोग इस नीलामी में बिक रही गाड़ियों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है. साथ हीं साथ आवेदक पर किसी भी तरह का पुलिस केस ना हो और उसकी उम्र 18 साल से अधिक हो. इसके अलावे पुलिस के द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र भी होना जरुरी है.

ध्यान रखें की आप जो भी गाड़ी नीलामी से लेना चाह रहें हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी होनी चाहिए. नीलामी में हर गाड़ियों की कीमत काफी कम होगी. जो आवेदक हैं उन्हें इसमें हिस्सा लेने के लिए जो गाड़ी की कीमत रखी गयी है उसका 20 % हिस्सा भरना होगा. मालूम हो की आपके द्वारा जिस भी गाड़ी पर 20% तक का हिस्सा भरा जा चूका है यदि उस गाड़ी पर आपसे अधिक किसी ने बोली लगाकर उसने गाड़ी खरीद लिया है तो आपके द्वारा भरे गये उस 20% हिस्से को लौटा दिया जायेगा.

यदि नीलामी में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, ईमेल आईडी, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो, वैक्सीन सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी. चलिए अब हम जानते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में. सबसे पहले तो MSTC के ऑफिसियल वेबसाइट पर जब्त वाहनों का विवरण डाला जायेगा. उसके बाद ईनीलामी में शामिल होने वाले इच्छुक लोगों को MSTC के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिये हीं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा. जिन लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है उन्हें ईनीलामी प्रक्रिया से पहले सूचना दे दी जाएगी. फिर जब नीलामी होगी तो उस वक्त पुलिस कर्मी और वकील भी मौजूद रहेंगे. जिस भी गाड़ी की नीलामी हो रही है उस गाड़ी की कीमत बताई जाएगी. उस कीमत से अधिक जो भी बोली लगाएगा वह उस गाड़ी का हक़दार हो जायेगा और नीलामी की गाड़ी उसके हाथों बेच दी जाएगी.

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