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रबी फसलों का हो रहा है बीमा, ये है आखिरी तारीख! ऐसे करें आवेदन..

Bihari News

किसानों की फसल रबी के मौसम में यदि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी वजह से प्रभावित होती है या उत्पादन प्रभावित होते हैं तो सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा राशी दी जाएगी. इसके लिए किसानों को अपने फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. यदि किसानों द्वारा अपने फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है तो वे इस फायदे से वंचित रह जायेंगे. इसलिए किसानों को रजिस्ट्रेशन से पहले यह जान लेना जरुरी है की जिले में राइसरसों और मक्का, मसूर, गेंहू लगाने वाले किसानों को सरकार नुक्सान की स्थिति में आर्थिक मदद मुहैया करवाएगी. दीपक कुमार जो की जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया की जिले में इस वर्ष भी ये चार फसल जिनमे राइसरसों, गेहू, मक्का और मसूर के फसल को सरकार के इस योजना के तहत अधिसूचित किया गया है. सरकार द्वारा इन चार फसलों पर अधिक ध्यान इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे सूबे के अधिकत्तर किसान इन फसलों की खेती अधिक करते हैं. इसी वजह से सरकार द्वारा राज्य फसल सहायता योजना के तहत मक्का, गेहूं, सरसों और मसूर को सुरक्षित किया गया है.

डीसीओ के मुताबिक फसल के रजिस्ट्रेशन को किसान विभागीय साईट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. बताते चलें की 31 मार्च 2023 रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख है. सहकारिता विभाग द्वारा साफ़ तौर पर यह कहा गया है की जो किसान अयोग्य हैं उनका रजिस्ट्रेशन ख़ारिज कर दिया जायेगा. आपको बता दें की इस फसल सहायता योजना का लाभ वहीँ किसान ले सकते हैं जो किसान बिहार के निवासी होंगे. मिली जानकारी के अनुसार इस फसल सहायता योजना के अंतर्गत निबंधन करवाने वाले लगभग दो प्रतिशत किसानों का जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा रैंडम सत्यापन कराने के आदेश राज्य स्तर से जारी किये गये हैं.

आपको बताते चलें की इस योजना के तहत रैयत और बटाईदार भी योजना का लाभ उठा सकेंगे. इसमें खुद के जमींन पर जो किसान खेती करते हैं साथ ही साथ दूसरे के जमींन पर भी ठेके या बटाई लेकर खेती करने वाले किसान भी बिहार राज्य सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. चलिए अब हम चर्चा करते हैं की किन किसानों को किस दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैयत किसानों की. तो इन्हें आवेदन करने के लिए सबसे पहले किसान पंजीकरण, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, भू स्वामित प्रमाण पत्र या लगान रशीद, साथ ही साथ स्वयं घोषणा पत्र चाहिए होंगे. अब हम बात करते हैं रैयत और गैर रैयत दोनों किसान की. इन्हें आवेदन के लिए जरुरी कागजात में किसान पंजीकरण, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, भू स्वामित प्रमाण पत्र या लगान की रशीद और स्वयं घोषणा पत्र चाहिए होंगे. अब अंतिम में हम बात करते हैं केवल गैर रैयत किसान की. तो इन्हें जरुरी दस्तावेजों में किसान पंजीकरण, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, फोटो, ईमेल आईडी, स्व घोषणा पत्र जो वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो. साथ ही साथ आपको बताते चलें की गैर रैयत में इसका लाभ परिवार के केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगा.

अब अपने आगे की चर्चा में हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया की. ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आप सहकारिता विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ. उसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें. यदि रजिस्ट्रेशन आपने पहले ही कर दिया है तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल कर लॉग इन करें. ऐसा करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जायेगा. इस फॉर्म में मांगी गयी जानकारी को ध्यान से भरें. पूरी जानकारी दे देने के बाद फाइनल फॉर्म को सबमिट कर दें. उसके बाद किये गये आवेदन का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें.

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