नर्सिंग कोर्सो के संचालन के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आइएनसी) से संबंधता की जरुरत नही है. आइएनसी एक्ट के अनुसार किसी भी राज्य सरकार द्वारा गठित नर्सिंग काउंसिल अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत विश्वविद्यालय द्वारा की गयी डिप्लोमा एवं डिग्री को आइएनसी द्वारा स्वत: संबंधता प्राप्त मन जायेग. डिप्लोमा एवं डिग्री को आइएनसी से मान्यता लेने का प्रावधान नही है. इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आइएनसी को नर्सिंग कोर्से संचालन कर रहे संस्थानों को मान्यता देने का कोई अधिकार नही है. वर्ष 2019 में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आइएनसी के विरुद्ध दायर याचिका में यह फैसला सुनाया गया था कि यदि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार उपचर्या परिषद् एवं विवि द्वारा किसी छात्र का निर्गत किया गया डिप्लोमा एवं डिग्री उस विद्यार्थी को अनुच्छेद 19 (1) जी के अंतगर्त यह मौलिक अधिकार देता है कि यह भारतवर्ष में कही भी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्य करने का अधिकार रखते है.
पत्रकारिता में शुरुआत करने से पहले एक लंबा समय कॉलेज, युनिवर्सिटी में गुजरा है.... More by Ratnasen Bharti