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नगर निगम चुनावः दो से अधिक संतान वाले नहीं लड़ सकते हैं चुनाव

Bihari News

बिहार में इस साल होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी जोरो से जारी है. आयोग की तरफ से तो तैयारी की जा रही है साथ ही साथ अब उम्मीदवारों ने भी चुनाव को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है. बता दें कि इस बार होने वाले नगर निगम चुनाव में कई अहम और बड़े बदलाव किये गए हैं. बता दें कि सबसे पहले तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. उसके बाद इन सभी का आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है ताकि उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिल सके. इसके साथ ही इस बार इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी पदों के लिए होने वाले चुनाव EVM के माध्यम से करवाएं जाएँगे. बता दें कि इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव मत के माध्यम से होना है. इसमें पैसे से वार्ड को खरीदने का मामला कई बार सामने आया था जिसके बाद सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर के पद को आम चुनाव के तहत शामिल कर दिया है.

इन सब के बीच में एक अहम बात यह भी बताया जा रहा है कि इस बार भी दो बच्चों वाला कानून लागू रहेगा. यानी की जिस माता पिता के पास दो बच्चे हैं वहीं नगर निगम का चुनाव लड़ सकता है. दो से अधिक बच्चों के माता पिता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ते के दो से अधिक संतान है और वे इमें से किसी को गोद दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी वह बच्चा जैवित पिता वहीं कहलाएंगे. जो भी व्यक्ति उस बच्चे को गोद लिया है वह उसके पिता नहीं माने जाएँगे. यानी किसी उम्मीदवार समर्थक या प्रस्तावक द्वारा अपने बच्चों को गोद दिए जाने के बाद भी उनके वास्तविक बच्चों की संख्या में कोई कमी नहीं माना जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ही निर्वाचन पदाधिकारियों को दो बच्चों से अतिरिक्त दत्तक संतान को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है.

साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि दिनांक 04.04 2008 को या इससे पहले दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति द्वारा यदि पार्षद/ उप मुख्य पार्षद/ मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो उनके नामांकन पत्र को संतान की संख्या के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा. आयोग ने यह भी बताया है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18(1)(ड) के प्रावधान दिनांक 04.04.2008 के बाद प्रवृत्त होते हैं. अतः किसी व्यक्ति के जीवित संतान की संख्या यदि 2 से ज्यादा हो तथा इसमें एक या एक से अधिक का जन्म दिनांक 04.04.2008 के बाद हुआ हो तो वह व्यक्ति नगरपालिका के किसी पद पर निर्वाचन के अयोग्य माना जाएगा एपवं उसका नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिा य जाएगा.

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