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आत्मनिर्भर होंगी महिलाएँ सरकार देगी 10 लाख रुपये, ऐसे करें आवेदन

Bihari News

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कई तरह के प्रयास किये जाते रहें हैं. बिहार में शराबबंदी की मांग भी महिलाओं की हीं थी. इससे बिहार की महिलाएं खुद को पहले से काफी सुरक्षित महसूस करती हैं. शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार ने महिलाओं को उद्यमी बनाने का सपना देखा है. इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा बिना किसी ब्याज के उद्यम करने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं. यह पैसे मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत दी जाती है. इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की राशी उद्यम लगाने की सोच रही महिलाओं को सरकार द्वारा दी जाती है. बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का लक्ष्य है. इस योजना के तहत महिलायें आत्मनिर्भर तो होंगी हीं साथ हीं साथ रोजगार का भी सृजन कर सकेंगी.

सरकार द्वारा इस योजना के लिए यानी मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये के राशी की स्वीकृति दी गयी है. आइये हम अपने चर्चा के बीच इस योजना के लक्ष्य को जानते हैं. बता दें की यह योजना पूरी तरह से ब्याज मुक्त है. 10 लाख रुपए तक की राशी ब्याज मुक्त वाले रकम में होंगे. 5 साल रुपये तक का इसमें अनुदान शामिल है. यानी पांच लाख रुपये तक की राशी हीं महिला उद्यमियों को चुकाने होंगे. जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं उन्हें कुछ प्रोसेस पूरे करने होंगे. बिहार सरकार द्वारा इस योजना को लेकर विशेष वेबसाइट का निर्माण किया गया है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. सरकार द्वारा दिए गये लोन में जो पांच लाख रूपए चुकाने है, उस राशी को चुकाने के लिए एक साल के बाद 84 आसान मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गयी है.

आइये अब इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में जानते हैं. इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://startup.bihar.gov.in/ और https://udyami.bihar.gov.in/ है. सरकार की तरफ से जिलावार लक्ष्य को इस योजना के लिए तैयार किया गया है. सरकार द्वारा जो 400 करोड़ की राशी को स्वीकृति दी गयी है उसमे से 200 करोड़ रुपये युवा उद्यमी और 200 करोड़ रुपये महिला उद्यमी के लिए स्वीकृत किये गये हैं. बता दें की समय सीमा के किसी भी बंधन को इस योजना के तहत नहीं रखा गया है. उद्यम लगाने के लिए सरकार के पास अभी तक हजारों आवेदन आ चुके हैं. बिहार सरकार के एक आंकड़ों के मुताबिक इस बात की जानकारी मिली है. इस योजना की शुरुआत 20 जून 2021 को हुई थी. लेकिन इसके आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2023 में चल रही है.

आइये अब हम आपको बताते हैं की इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए होंगी. युवाओं और महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित किये गये मानदंडो के अनुसार बिहार का निवासी होना अनिवार्य है. 50 वर्ष से अधिक आवेदक की उम्र नहीं होनी चहिए. आवेदक का सम्बन्ध अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से हो. यदि आवेदक के पास किसी तरह की प्रोफेशनल डिग्री होती है तो यह और भी ज्यादा अच्छा होगा. जैस आईटीआई, पोलिटेक्निक या समकक्ष प्रमाण पत्र. चलिए अब हम आपको बताते हैं की महिला उद्यमियों को आवेदन करने के लिए उनके पास कौनकौन से दस्तावेज होने जरुरी हैं. दस्तावेजों में उनके पास स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का ओरिजनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फोटो, पिता के नाम से जाती से सम्बंधित प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, कौशल प्रमाण पत्र तथा आवेदक के मकान के कागज या जमीन की रसीद होना जरुरी है. खाते में पैसे मंगवाने के लिए महिला उद्यमियों को सबसे पहले निबंधन करवाना होगा. आइये जानते हैं निबंधन से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में. निबंधन करने के लिए आपको https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाना होगा. यहाँ बताए गये दस्तावेज को सौपने के बाद आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी. सत्यापन की प्रक्रिया होने के बाद आपके आवेदन को मंजूर कर लिया जाएगा. आवेदन के मंजूर होते हीं 10 लाख रुपयों की राशी महिला उद्यमियों के खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी.

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